कार्ति ने 2007 में विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से निवेश के लिए मंजूरी दिलाने के लिए मुंबई की आईएनएक्स मीडिया से कथित तौर पर 3.5 करोड़ रुपये की घूस ली थी.
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नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए. वहीं, सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम की रिमांड अवधि खत्म होन के बाद उन्हें भी पेश किया, जहां सीबीआई ने अदालत ने से एक बार फिर उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की. सीबीआई ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभी उन्हें कार्ति चिदंबरम से और पूछताछ करनी है इसलिए उनकी हिरासत को और बढ़ाया जाए.
सीबीआई ने कार्ति की हिरासत बढ़ाने की मांग
पटियाला हाउस कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कार्ति के वकील और सीबीआई को पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने कहा है कि वह शाम 4.30 बजे इस पर कोई फैसला सुनाएगा. कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सीबीआई ने कहा कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनसे और पूछताछ होनी है इसलिए उनकी हिरासत को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाया जाए. सीबीआई के तरफ से ASG तुसार मेहता ने कहा हमारा जांच का दायरा ज्यादा है लेकिन, पहले आपने हमने 5 दिन का रिमांड मिला. हमने सील बंद लिफाफा कोर्ट को कागजात दिए. हमारे पास इंद्राणी मुखर्जी का vedio recording भी है. इस केस में केवल इंद्राणी मुखर्जी ही हमारी गवाह नही है. हमें जांच में और कुछ सामने आ रहा है। जिसे हम ओपन कोर्ट में नही कह सकते. केस डायरी में भी हम सब लिख रहे है. बीते कल इस केस में नया मोड़ आया. जिसका हमे कार्ति से पूछताछ करनी है.
#INXMediaCase: CBI has moved an application seeking extension of remand for #KartiChidambaram
— ANI (@ANI) March 6, 2018
Delhi: #KartiChidambaram reaches Patiala House court for hearing against him in #INXMediaCase pic.twitter.com/w97Qkbb4Wt
— ANI (@ANI) March 6, 2018
कार्ति को हिरासत में रखना चाहती है सीबीआई
कोर्ट में कार्ति के वकील ने कहा कि सीबीआई हर हाल में कार्ति को हिरासत में रखना चाहती है, कार्ति सहयोग कर रहे हैं और वह नहीं कह रहे जो सीबीआई सुनना चाहती है.
CBI gave no reasons but kept repeating orally that we have to interrogate. Court will pronounce judgement at around 4:30 pm today: A Singhvi, #KartiChidambram's lawyer in #INXMediaCase pic.twitter.com/nSSyrugy62
— ANI (@ANI) March 6, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. दरअसल पिछले दिनों कार्ति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि उन्हें अंतरिम संरक्षण मिलना चाहिए. कार्ति के वकील कपिल सब्बिलन ने कोर्ट में कहा कि कार्ति सीबीआई जांच में सहयोग कर रहे हैं. कपिल ने कहा कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है इसलिए कार्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इससे अन्य लंबित केस पर असर पड़ेगा.
इंद्राणी ने मानी घूस लेने की बात
इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि कार्ति ने उनसे घूस की मांग की थी और उन्होंने इसको पूरा भी किया था. 4 मार्च को इंद्राणी और कार्ति को आमने-सामने बैठकर पूछताछ की गई थी.आईएनएक्स मीडिया मामले की सीबीआई जांच के तहत कार्ति चिदंबरम को 4 मार्च को मुंबई के भायकला जेल लाया गया था, जहां उनका इंद्राणी मुखर्जी के साथ आमना सामना कराया गया. आईएनएक्स मीडिया (पी) लिमिटेड की पूर्व निदेशक इंद्राणी फिलहाल शीना बोरा हत्या मामले में जेल में बंद है.
क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति से जुड़ा है. मामला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट तब पहुंचा था जब सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ जारी दो लुकआउट सर्कुलरों पर मद्रास हाई कोर्ट की ओर से जारी स्थगन आदेश को चुनौती दी थी.