पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट ने इंजीनियर राशिद रिमांड बढ़ाई है. दरअसल, रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आरोपी राशिद को अदालत में किया गया था.
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नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के पूर्व विधायक शेख अब्दुल राशिद उर्फ राशिद इंजीनियर की रिमांड की अवधि 21 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. पटियाला हाउस की एनआईए कोर्ट ने इंजीनियर राशिद रिमांड बढ़ाई है. दरअसल, रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आरोपी राशिद को अदालत में किया गया था.
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राशिद को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है. उत्तरी कश्मीर की लंगेट विधानसभा सीट से विधायक रहे राशिद मुख्यधारा के ऐसे पहले नेता हैं, जिनको टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले एनआईए ने 2017 में राशिद से टेरर फंडिंग केस में पूछताछ की थी. इस हफ्ते भी उनसे पूछताछ की गई थी.
इससे पहले बीते 10 अगस्त में जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर को शनिवार को 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़े आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने चार दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया था. राशिद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह के सामने पेश किया गया था. एजेंसी आरोपी को 10 दिनों के रिमांड पर मांगा, लेकिन अदालत ने चार दिन की हिरासत में भेज दिया था. इंजीनियर कश्मीरी व्यापारी जहूर वताली से पैसे लेने का आरोपी है.
कई अलगाववादी नेता जैसे शब्बीर शाह, मसरत आलम और आसिया अंद्राबी जम्मू एवं कश्मीर में आतंकी-फंडिग को लेकर पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं.