सवर्ण आरक्षणः अगर लेना है लाभ तो होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स
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सवर्ण आरक्षणः अगर लेना है लाभ तो होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स

संविधान संशोधन विधेयक संसद पास हो जाता है कि तो अगड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः संसद के निचले सदन लोकसभा में मंगलवार को अगड़ी जातियों (सवर्ण समाज) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक का बिल पेश किया जाना है. संशोधन विधेयक दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री थावरचंद्र गहलोत इस वि‍धेयक को पेश करेंगे. राजनीतिक जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी कि मंगलवार के दिन इस संशोधन को लोकसभा में पास करवा लिया जाए और इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाए. इसी वजह से अब बुधवार तक के लिए ऊपरी सदन (राज्यसभा) के सत्र को बढ़ा दिया गया है.

आपको बता दें कि यदि यह संविधान संशोधन विधेयक संसद पास हो जाता है कि तो अगड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. हालांकि इसके लिए संविधान के अनुच्‍छेद 15 और 16 में संशोधन होगा. बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा.    

अगर लेना है आरक्षण तो जरूरी है ये कागजात
संविधान में संशोधन के बाद गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ पाने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. इसके लिए जरूरी है जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक और इनकम टैक्स रिटर्न. 

आरक्षण पाने के लिए इन कसौटियों पर खरा उतरना होगा
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला के मुताबिक जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेगा. जिन सवर्णों के पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी, उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेगा. इस आरक्षण का लाभ वे सवर्ण पा सकेंगे, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी. जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.

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