मैगी के नमूनों का परीक्षण कर रहा है FSSAI, ब्रांड एंबेसेडर पर भी हो सकती है कार्रवाई
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मैगी के नमूनों का परीक्षण कर रहा है FSSAI, ब्रांड एंबेसेडर पर भी हो सकती है कार्रवाई

सरकार ने आज कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) विभिन्न राज्यों से इकट्ठा किए गए मैगी नूडल्स के कुछ और नमूनों का परीक्षण कर रहा है। यह जांच उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं दवा प्रशासन द्वारा मैगी इंस्टैंट नूडल्स के नमूनों में मोनोसोडियम ग्ल्यूटामेट और सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाए जाने के बाद की जा रही है।

मैगी के नमूनों का परीक्षण कर रहा है FSSAI, ब्रांड एंबेसेडर पर भी हो सकती है कार्रवाई

नयी दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) विभिन्न राज्यों से इकट्ठा किए गए मैगी नूडल्स के कुछ और नमूनों का परीक्षण कर रहा है। यह जांच उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं दवा प्रशासन द्वारा मैगी इंस्टैंट नूडल्स के नमूनों में मोनोसोडियम ग्ल्यूटामेट और सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाए जाने के बाद की जा रही है।

इन परीक्षणों की पूरी रपट दो से तीन दिन में मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कहा है कि यदि मैगी के विज्ञापन गुमराह करने वाले पाए जाते हैं तो मैगी के ब्रांड एंबेसेडरों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने यहां संवाददाताओं से कहा, एफएसएसएआई इस मामले को देख रहा है और वह कार्रवाई करेगा। हमने एफएसएसएआई को पहले ही पत्र लिख दिया है। उन्होंने हालांकि कहा कि उपभोक्ता मामले के विभाग को अब तक मैगी के मामले में किसी उपभोक्तां से कोई शिकायत नहीं मिली है।

सरकार द्वारा इस मामले पर उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए उपभोक्ता मामलों के अतिरिक्त सचिव जी गुरचरण ने कहा, एफएसएसएआई ने सभी राज्यों से नमूना इकट्ठा किया है। परीक्षण किया जा रहा है। आज कुछ रपट आने की उम्मीद है और अगले कुछ 2-3 दिनों हमें पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। अतिरिक्त सचिव ने कहा कि सभी मानकों के आधार पर इसका परीक्षण हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई उल्लंघन हुआ हो तो एफएसएसएआई कार्रवाई करेगा और उपभोक्त मंत्रालय इस मामले में क्लास एक्सन का मुकदमा (उपभोक्ताओं के वर्ग विशेष की ओर से दवा) दायर कर सकता है। यह पूछने पर कि क्या मैगी के ब्रांड एंबेसेडर की भूमिका निभाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, गुरचरण ने कहा, हां, यदि विज्ञापन गुमराह किए जाने वाले पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई अधिनियम के तहत सुधारात्मक पहल करने और दंड के प्रावधान हैं।

मैगी का काम करने वाली नेस्ले इंडिया से इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी। कंपनी के प्रवक्ता को भेजे गए ई-मेल का कोई जवाब नहीं मिला। पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के खाद्य नियामक ने राज्य के बाराबंकी जिले की अदालत में मैगी पर खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में एक मामला दर्ज किया। अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा को भी ‘टू मिनट’ नूडल ब्रांड के प्रचार के लिए अलग-अलग अदलाती कार्रवाई में लपेटा गया है।

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