आम बजट 2016 : छोटे करदाताओं को बड़ी राहत, पहली बार मकान खरीदने वालों को ब्याज में छूट
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आम बजट 2016 : छोटे करदाताओं को बड़ी राहत, पहली बार मकान खरीदने वालों को ब्याज में छूट

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2016 पेश करते हुए करदाताओं को कर में राहत प्रदान की है। वित्त मंत्री ने दो करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए की आय पर 3 हजार की छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अमीरों की आय पर लगने वाले सरचार्ज को बढ़ा दिया है। एक करोड़ से ज्यादा आय वाले लोगों पर सरचार्ज 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। जबकि छोटे टैक्स पेयर्स को टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स स्लैब पहले की तरह यथावत रहेगा। पांच लाख की आय पर एचआरए में छूट 24000 रुपए से बढ़ाकर 60000 तक की गई है। वित्त मंत्री ने इपीएफ के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

आम बजट 2016 : छोटे करदाताओं को बड़ी राहत, पहली बार मकान खरीदने वालों को ब्याज में छूट

नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2016 पेश करते हुए करदाताओं को कर में राहत प्रदान की है। वित्त मंत्री ने दो करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए की आय पर 3 हजार की छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अमीरों की आय पर लगने वाले सरचार्ज को बढ़ा दिया है। एक करोड़ से ज्यादा आय वाले लोगों पर सरचार्ज 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। जबकि छोटे टैक्स पेयर्स को टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स स्लैब पहले की तरह यथावत रहेगा। पांच लाख की आय पर एचआरए में छूट 24000 रुपए से बढ़ाकर 60000 तक की गई है। वित्त मंत्री ने इपीएफ के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

जेटली ने बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों का ख्याल रखा है। पहली बार खरीदने वाले लोगों के लिए 35 लाख के लोन पर हर साल 50 हजार रुपए अतिरिक्त ब्याज की छूट दी है। यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके घर की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक न हो। जबकि सलाना पांच लाख रुपए की कमाई करने वाले लोगों के लिए वित्त मंत्री ने कर में छूट दी है। वित्त मंत्री ने कर छूट 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किया है। इस तरह लोगों को 3000 रुपए का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने पहली बार मकान खरीदने वालों को राहत प्रदान की है। पहली बार मकान खरीदने वालों को ब्याज पर 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।  10 लाख तक के कर विवाद में कोई जुर्माना नहीं लगाने की बात कही गई है।

 

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