गोधरा कांड: याकूब पातलिया को SIT कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास
स्पेशल सरकारी वकील नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि याकूब पातलिया को गोधरा कांड में दोषी पाया गया है, जिसके बाद एसआईटी कोर्ट ने उन्हें आजीवन करावास की सजा सुनाई है.
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अहमदाबाद: गुजरात के गोधरा कांड में एसआईटी कोर्ट ने बुधवार को याकूब पातलिया को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने याकूब को साबरमती एक्सप्रेस को जलाने का दोषी पाया है. इस मामले में एसआईटी कोर्ट पहले भी 31 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है. स्पेशल सरकारी वकील नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि याकूब पातलिया को गोधरा कांड में दोषी पाया गया है, जिसके बाद एसआईटी कोर्ट ने उन्हें आजीवन करावास की सजा सुनाई है. रेलवे एसीपी जेपी राओल ने कहा कि एसआईटी कोर्ट ने याकूब पातलिया को सजा सुनाई है. (विस्तृत खबर थोड़ी देर में)