किराये की कोख मामलों में सरकार ने बनाए कठोर नियम
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किराये की कोख मामलों में सरकार ने बनाए कठोर नियम

सरकार ने बुधवार को कहा कि किराये की कोख के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नियमों को कठोर बनाया गया है तथा इस मकसद से केवल उन्हीं दंपतियों को देश में आने की अनुमति मिलेगी जिनका उपयुक्त ढंग से विवाह हुए दो वर्ष बीत चुके हों।

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को कहा कि किराये की कोख के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नियमों को कठोर बनाया गया है तथा इस मकसद से केवल उन्हीं दंपतियों को देश में आने की अनुमति मिलेगी जिनका उपयुक्त ढंग से विवाह हुए दो वर्ष बीत चुके हों।

गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नये दिशानिर्देशों के तहत किराये की कोख के मकसद से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की उपयुक्त वीजा श्रेणी ‘चिकित्सा वीजा’ होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि किराये की कोख देने वाली मां के साथ धोखाधड़ी न हो। लिहाजा यह वीजा तभी प्रदान किया जायेगा जब विदेशी दंपति उपयुक्त रूप से विवाहित हों और विवाह कम से कम दो साल से कायम हो।

मंत्री ने कहा कि ऐसे दंपति को यह हलफनामा देना पड़ेगा कि किराये की कोख से उत्पन्न होने वाले बच्चे का वह ध्यान रखेंगे। उन्हें आवेदक दंपति एवं किराये की कोख वाली संभावित भारतीय मां के बीच हुए समझौते को पेश करना होगा जो नोटरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

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