अल्पेश ठाकोर और धवलसिंह झाला के खिलाफ क्रॉस वोटिंग को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल कांग्रेस की अर्जी में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि दोनों तत्कालीन विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने के बाद अपना त्यागपत्र दिया गया था जो नहीं स्वीकारा जाना चाहिए.
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अहमदाबाद: अल्पेश ठाकोर और धवलसिंह झाला के खिलाफ क्रॉस वोटिंग को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल कांग्रेस की अर्जी में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि दोनों तत्कालीन विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने के बाद अपना त्यागपत्र दिया गया था जो नहीं स्वीकारा जाना चाहिए.
दोनों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. इन पर दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए. अयोग्य होने की वजह से दोनों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए. इस पर अल्पेश ठाकोर और धवलसिंह झाला के वकील को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 27 अगस्त तक पक्षकार अपना जवाब कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे.
(इनपुट: आशका जानी)