गुजरात सरकार ने हार्दिक के खिलाफ दर्ज तिरंगे के अपमान का केस वापस लिया
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गुजरात सरकार ने हार्दिक के खिलाफ दर्ज तिरंगे के अपमान का केस वापस लिया

राजकोट के जिलाधिकारी विक्रांत पांडे ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद उन्होंने हार्दिक के खिलाफ मामला वापस लेने का आदेश जारी किया है.

हार्दिक के खिलाफ 19 अक्तूबर, 2015 को तिरंगे का कथित रुप से अपमान करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था. (file)

राजकोट : गुजरात सरकार ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के विरुद्ध एक मामला वापस ले लिया है जिसमें उन पर करीब दो साल पहले तिरंगे का अपमान करने का आरोप है. राजकोट के जिलाधिकारी विक्रांत पांडे ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद उन्होंने हार्दिक के खिलाफ मामला वापस लेने का आदेश जारी किया है.

  1. हार्दिक पर करीब दो साल पहले तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगा था.
  2. राज्य सरकार के निर्देश के बाद हार्दिक के खिलाफ दर्ज केस वापस लिया गया. 
  3. राजकोट के जिलाधिकारी ने कहा आगे की औपचारिकताएं कोर्ट में पूरी की जाएंगी. 

पांडे ने कहा, ‘‘राज्य सरकार (गृह मंत्रालय) से प्राप्त निर्देश के अनुसार हमने हार्दिक और पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामला वापस ले लिया है. राजकोट जिले में यह मामला दर्ज किया गया था. ’’उन्होंने बताया कि हार्दिक के खिलाफ जिले में केवल एक प्राथिमिकी दर्ज की गयी थी. आगे की औपचारिकताएं अदालत में पूरी की जाएंगी.

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हार्दिक के खिलाफ 19 अक्तूबर, 2015 को तिरंगे का कथित रुप से अपमान करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने कहा था कि जब वह उस दिन भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एकदिवसीय मैच को बाधित करने यहां खंडेरी क्रिक्रेट स्टेडियम जा रहे थे तब वह तिरंगे पर कूदे थे. दरअसल जब वह मीडिया को संबोधित करने की कोशिश में कार पर कूदे थे तब उनका पैर झंडे को छू गया था. उनके हाथ में तिरंगा था.

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