गुजरात कांग्रेस के सजायाफ्ता विधायक को SC से अंतरिम राहत, EC की अधिसूचना पर रोक
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गुजरात कांग्रेस के सजायाफ्ता विधायक को SC से अंतरिम राहत, EC की अधिसूचना पर रोक

 गुजरात में अवैध खनन में 2 साल 9 महीने की सजा पाने वाले कांग्रेसी विधायक भगवान बराड को विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने अयोग्य घोषित कर दिया था.

60 वर्षीय बराड गिर-सोमनाथ जिले की तलाला सीट से विजयी हुए थे.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: गुजरात में अवैध खनन मामले में सजायाफ्ता कांग्रेस विधायक भगवान बराड को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सीट को खाली घोषित कर वहां उपचुनाव की घोषणा करने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना पर रोक लगा दी है साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग, विधानसभा स्पीकर और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दरअसल, गुजरात में अवैध खनन में 2 साल 9 महीने की सजा पाने वाले कांग्रेसी विधायक भगवान बराड को विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने अयोग्य घोषित कर दिया था.
गिर-सोमनाथ जिले की एक अदालत ने बराड को 24 साल पुराने अवैध खनन मामले में दो साल और नौ महीने के कारावास की सजा सुनाई थी. 

विधानसभा चुनाव में 60 वर्षीय बराड गिर-सोमनाथ जिले की तलाला सीट से विजयी हुए थे. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि अगर आपराधिक मामले में कानून निर्माता को हुई सजा पर उच्च अदालत द्वारा रोक नहीं लगाई जाती है तो उसे हाउस की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है.

बराड ने अपनी सजा को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. नेता प्रतिपक्ष परेश धणानी का दावा है कि बराड को सजा के दिन ही निचली अदालत से जमानत मिल गई थी. निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील के लिए 30 दिनों की मोहलत देते हुए अपनी सजा को भी निलंबित कर दिया था.

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