गुजरात के आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की संपत्ति कुर्क
Advertisement

गुजरात के आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की संपत्ति कुर्क

गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की मुसीबत उस समय और बढ़ गई जब विशेष धनशोधन विरोधी अदालत ने एक कंपनी को सरकारी जमीन के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार एवं आपराधिक साजिश के मामले में उनकी करीब 75 लाख रपए की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली : गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की मुसीबत उस समय और बढ़ गई जब विशेष धनशोधन विरोधी अदालत ने एक कंपनी को सरकारी जमीन के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार एवं आपराधिक साजिश के मामले में उनकी करीब 75 लाख रपए की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

शर्मा को पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत दे दी गयी थी। वह पूर्व में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन गुजरात सरकार के साथ विवाद के कारण चर्चा में थे। यह मामला 2004 में शर्मा द्वारा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भुज जिले में राज्य सरकार की जमीन निजी कंपनी मेसर्स वेलस्पन इंडिया लिमिटेड और उसकी समूह की कंपनियों वेलस्पन पावर एंड स्टील एवं वेलस्पन गुजरात स्टाइल रोहारण को देने की मंजूरी से जुड़ा है। शर्मा तब भुज के जिलाधिकारी और जिला भूमि मूल्यांकन एवं मूल्य निर्धारण समिति के अध्यक्ष थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2010 में गुजरात सीआईडी द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी के आधार पर इस लेन देन के सिलसिले में 2012 में धनशोधन निवारण अधिनिमय (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने सितंबर 2014 में गांधीनगर के दाहेगाम में 55 लाख रपए की कीमत की कृषि भूमि और इसी जिले में एक रिहायशी मकान का करीब 20 लाख रुपये की कीमत का एक हिस्सा कुर्क किया था जो शर्मा के नाम से था। इसके बाद इसने अपने इस अल्पकालीन आदेश की पुष्टि के लिए विशेष अदालत का रुख किया था। ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि शर्मा ने नियमों और गुजरात सरकार के निर्देशों एवं दिशानिर्देशों का गंभीर उल्लंघन करते हुए वेलस्पन और उसकी समूह की कंपनियों को सस्ती कीमत पर बहुत सारी जमीन उपलब्ध कराई थी।

Trending news