पाटन पुलिस ने औपचारिक तौर पर हार्दिक पटेल को मंगलवार (29 अगस्त) को गिरफ्तार किया था और उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी थी.
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अहमदाबाद: पाटन जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और उनके करीबी सहायक दिनेश बमभानिया को रविवार (27 अगस्त) को उनके खिलाफ दर्ज हमला और डकैती के मामले में तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पाटन की अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट वी के सोलंकी के आवास पर कल मंगलवार (29 अगस्त) दोनो को पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.
पाटन पुलिस ने औपचारिक तौर पर उन्हें मंगलवार (29 अगस्त) को गिरफ्तार किया था और उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी थी. मजिस्ट्रेट ने तीन दिन का रिमांड सौंपा, जो एक सितंबर को शाम पांच बजे समाप्त होगा. हार्दिक पटेल नीत पाटीदार अनामत आंदोलन समिति से जुड़े होने का दावा करने वाले नरेंद्र पटेल ने हार्दिक, बमभानिया और हार्दिक के छह-सात समर्थकों के खिलाफ रविवार को पाटन 'बी' डिवीजन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 395 (डकैती),धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 504 (लोकशांति भंग करने को भड़काने की मंशा से साशय अपमान), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 147 (बलवा करना) के आरोप में मामला दर्ज किया था.
शिकायत दर्ज किये जाने के एक दिन बाद हार्दिक और बमभानिया को सोमवार (28 अगस्त) को क्रमश: आणंद और राजकोट से हिरासत में लिया गया था और उन्हें पाटन पुलिस को सौंप दिया गया था. पाटन पुलिस ने मंगलवार (29 अगस्त) सुबह औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार किया.