नरोदा पाटिया नरसंहार: कोडनानी की याचिका मंज़ूर, गवाह के तौर पर अमित शाह को बुलाने की इजाज़त
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नरोदा पाटिया नरसंहार: कोडनानी की याचिका मंज़ूर, गवाह के तौर पर अमित शाह को बुलाने की इजाज़त

वर्ष 2002 में हुए नरोदा पाटिया नरसंहार मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा विधायक माया कोडनानी की उस याचिका को बुधवार को यहां मंजूरी दे दी जिसमें उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और 13 अन्य को बचाव पक्ष के गवाहों के तौर पर बुलाने की अनुमति मांगी है ताकि यह साबित किया जा सके कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थीं.

नरोदा पाटिया दंगा मामले में कोडनानी को 28 साल कारावास की सजा सुनाई गई है और वह अभी जमानत पर रिहा है. (फाइल फोटो)

अहमदाबाद: वर्ष 2002 में हुए नरोदा पाटिया नरसंहार मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा विधायक माया कोडनानी की उस याचिका को बुधवार को यहां मंजूरी दे दी जिसमें उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और 13 अन्य को बचाव पक्ष के गवाहों के तौर पर बुलाने की अनुमति मांगी है ताकि यह साबित किया जा सके कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थीं.

न्यायाधीश पी बी देसाई ने कहा कि इन गवाहों को ‘सुनवाई के उचित एवं प्रासंगिक चरणों’ पर समन जारी किए जाने चाहिए.

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ‘यदि कुछ गवाहों की गवाही के दोहराए जाने की संभावना हो तो बाद के चरण में उन्हें नहीं बुलाने का भी विकल्प है लेकिन (अभियोजन पक्ष द्वारा) कोई आपत्ति नहीं जताए जाने पर और बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने के आरोपी के अधिकारी को पहचानते हुए, मेरा मानना है कि गवाहों की इस संख्या से पूछताछ किया जाना न तो अनुचित है और न ही असंगत.’ 

नरोदा पाटिया दंगा मामले में कोडनानी को 28 साल कारावास की सजा सुनाई गई है और वह अभी जमानत पर रिहा है.

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