चंडीगढ़: गुरुग्रंथ साहिब बेअदबी मामले (Guru Granth Sahib Sacrilege Case) में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Singh) को पूछताछ के लिए फरीदकोट ले जाने के लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.  कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर उसे राम रहीम से पूछताछ करनी है तो वह रोहतक जेल जाकर सवाल-जवाब कर सकती है. 


राम रहीम की ओर से दायर की गई याचिका


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बताते चलें कि गुरुवार को राम रहीम की तरफ से हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं. एक याचिका में अग्रिम जमानत की मांग की गई और दूसरी में पहले से जारी प्रोडक्शन वारंट को रद्द करने का आग्रह किया गया.


राम रहीम की वकील कनिका आहूजा ने कोर्ट में दलील दी कि लोअर कोर्ट ने जो आदेश जारी किया गया है, वह गैरकानूनी है. लिहाजा उसे रद्द कर दिया जाए. पांच घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज बजाज ने अपना फैसला सुनाया. उन्होंने एसआईटी की ओर से गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Singh) को प्रोडक्शन वारंट के तहत फ़रीदकोट लाने पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस की SIT चाहे तो राम रहीम से सुनारिया जेल में पूछताछ कर सकती है. 


बेअदबी मामले में गुरमीत पर है आरोप


सूत्रों के मुताबिक बरगाड़ी में 2015 को हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब (Guru Granth Sahib) की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस की एसआइटी ने डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Singh) से पूछताछ करने की तैयारी की है. इसी के तहत फरीदकोट की अदालत ने गुरमीत राम रहीम को लाने के लिए प्रोडक्‍शन वारंट जारी किया था. पंजाब के गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरूप की चोरी हुई थी. 


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तीन घटनाओं में पहले ही हो चुका है चार्जशीट


इस मामले में फरीदकोट की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर SIT ने डेरा मुखी को पंजाब लाए जाने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की थी. अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Singh) को 29 अक्टूबर को अदालत में पेश करने के आदेश जारी किए थे. बेअदबी की कुल तीन घटनाओं में से पावन सरूप चोरी होने के मामले में एसआइटी ने पहले ही डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को चार्जशीट किया हुआ है.


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