हाजी अली दरगाह मामला: महिलाओं की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई
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हाजी अली दरगाह मामला: महिलाओं की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर हाजी अली दरगाह के गर्भ गृह के निकट महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाने के बंबई हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक की अवधि को आज 17 अक्तूबर तक बढ़ा दिया । इस मामले में कोर्ट 17 अक्तूबर को सुनवाई करेगा।

हाजी अली दरगाह मामला: महिलाओं की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर हाजी अली दरगाह के गर्भ गृह के निकट महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाने के बंबई हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक की अवधि को आज 17 अक्तूबर तक बढ़ा दिया । इस मामले में कोर्ट 17 अक्तूबर को सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने आशा व्यक्त की कि हाजी अली दरगाह ट्रस्ट इस मामले में प्रगतिशील रूख अपनायेगी। इस ट्रस्ट ने ही हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले के क्रियान्वयन पर जो रोक लगायी थी वह सुनवाई की अगली तारीख 17 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगी। सुब्रमण्यम ने पीठ को विश्वास दिलाया कि वह ‘प्रगतिशील मिशन’ पर हैं और पवित्र पुस्तकें और धर्मग्रंथ समता को बढावा देते है और पीछे की ओर ले जाने वाला कोई सुझाव नहीं दिया जाना चाहिए।

पीठ ने भी टिप्पणी की ‘यदि आप पुरूषों और महिलाओं दोनों को ही एक स्थान से आगे नहीं जाने दे रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है लेकिन यदि आप कुछ लोगों को एक सीमा से आगे जाने दे रहे हैं और दूसरों को नहीं तो निश्चित ही समस्या है।’ पीठ ने कहा कि इसी तरह का एक मामला पहले से ही केरल में सबरीमाला मंदिर को लेकर न्यायालय में लंबित है। पीठ ने कहा कि यह समस्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय में ही नहीं बल्कि हिन्दुओं में भी है।

महिला समूह की ओर से पेश वकील ने महिलाओं को दरगाह के गर्भ गृह के निकट नहीं जाने देने के ट्रस्ट के व्यवहार को चुनौती दे रखी है। इस वकील ने कहा कि आज की स्थिति के मुकाबले 2011 से पहले स्थिति भिन्न थी। हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि गर्भ गृह के निकट महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का ट्रस्ट का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के खिलाफ है और महिलाओं को पुरूषों की तरह ही गर्भ गृह तक जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने गैर सरकारी संगठन भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन की दो महिलाओं जकिया सोमन और नूरजहां नियाज की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया था। इस याचिका में दरगाह के गर्भ गृह के निकट महिलाओं के प्रवेश पर 2012 से लगे प्रतिबंध को चुनौती दी गयी थी। उच्च न्यायालय ने दरगाह ट्रस्ट के अनुरोध पर अपने आदेश के क्रियान्वयन पर छह सप्ताह की रोक लगा दी थी ताकि इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सके।

हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रस्ट को किसी व्यक्ति विशेष या समूह के धार्मिक आचरण के तरीके में किसी प्रकार का बदलाव करने या उसमें छेडछाड का अधिकार नहीं है। टूस्ट का दावा था कि उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के मद्देनजर ही यह प्रतिबंध लगाया गया था जिसके तहत ही यह सुनिश्चित करने के लिये कठोर निर्देश दिये गये कि धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार की यौन छेडछाड नहीं हो।

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