6 साल बाद पाकिस्तान से लौटे हामिद ने कहा- 'FB पर किसी से प्यार मत करना'
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6 साल बाद पाकिस्तान से लौटे हामिद ने कहा- 'FB पर किसी से प्यार मत करना'

घर पहुंचने के बाद उन्होंने ज़ी मीडिया से बात की और कहा एक बड़ी गलती करके उन्होंने जिंदगी से तीन सबसे बड़े सबक सीखे हैं. 

मुंबई निवासी 33 वर्षीय अंसारी को मंगलवार को पाकिस्तानी जेल से रिहा किया गया. (फाइल फोटो)

मुंबई, (राकेश त्रिवेदी): पाकिस्तानी जेल में छह साल बिताकर स्वदेश लौटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हामिद निहाल अंसारी मुंबई स्थित अपने घर पहुंच चुके हैं. भारत पहुंचने के बाद हामिद अंसारी ने कहा कि उन्होंने अपनी गलती से सबसे बड़ा सबक जीता है. गुरुवार (20 दिसंबर) की सुबह मुंबई के वर्सोवा स्थित मकान पर जब हामिद अपने परिवार के साथ पहुंचे. घर पहुंचने के बाद उन्होंने ज़ी मीडिया से बात की और कहा एक बड़ी गलती करके उन्होंने जिंदगी से तीन सबसे बड़े सबक सीखे हैं. 

हामिद निहाल अंसारी ने कहा कि उन्होंने तीन बड़े सबक सीखे हैं. पहला कभी भी फेसबुक पर कभी किसी लड़की से प्यार मत करना. दूसरा अपने माता-पिता से कभी कोई बात मत छुपाना, क्योंकि आपके बुरे वक्त में हमेशा परिवार वाले ही आपका साथ देते हैं और तीसरे बड़े सबक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी जाने के लिए कोई गैर कानूनी रास्ता मत चुनना. 

हामिद ने कहा कि अपनी धरती आने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली. आपको बता दें कि नवंबर 2012 में अपनी प्रेमिका से मुलाकात के लिए हामिद निहाल अंसारी पाकिस्तान पहुंच गए थे. हामिद की गिरफ्तारी की खबर के बाद उनकी मां फौजिया ने बेटे की रिहाई के लिए दिन रात एक किया. भारत ने भी कई बार पाकिस्तान से अनुरोध किया था कि पाक में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को हामिद से मिलने दिया जाए, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने मांग ठुकरा दी थी.

पाकिस्तान ने हामिद को भारतीय जासूस करार दिया था. उन पर अवैध तरीके से पाकिस्तान में प्रवेश करने, प्रवेश के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने और पाकिस्तान विरोधी अपराधों में संलिप्त होने के आरोप लगे थे. बीते गुरुवार पेशावर हाई कोर्ट ने हामिद की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट को हामिद के वकील ने बताया कि गृह मंत्रालय और जेल अधिकारियों ने भारतीय नागरिक की रिहाई और स्वदेश वापसी पर चुप्पी साध रखी है. इसके बाद कोर्ट ने अतिरिक्त एटॉर्नी जनरल से यह बताने को कहा था कि सजा पूरी होने के बाद वे किसी कैदी को जेल में कैसे रख सकते हैं. 

गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अधिकारी ने कोर्ट को सूचित किया कि कानूनी दस्तावेज तैयार किए जाने की सूरत में किसी कैदी को एक महीने के लिए जेल में रखा जा सकता है. कानूनी स्थिति जानने के बाद कोर्ट ने एक महीने के भीतर हामिद की रिहाई से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया था. 

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