हरियाणा सरकार का निर्देश, Lockdown के दौरान फीस न मांगें निजी स्कूल
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हरियाणा सरकार का निर्देश, Lockdown के दौरान फीस न मांगें निजी स्कूल

हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान फीस नहीं वसूलने का निर्देश दिया है.

 हरियाणा सरकार का निर्देश, Lockdown के दौरान फीस न मांगें निजी स्कूल

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि के दौरान फीस नहीं वसूलने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी तरह के शुल्क लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को संबंधित इलाकों के निजी स्कूलों को राज्य सरकार के निर्देशों से अवगत कराने को कहा है.

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बयान में कहा गया, राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. ऐसा पता चला है कि कुछ निजी स्कूल परिजन पर तत्काल फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं. 

इसमें कहा गया कि स्थिति सामान्य होने और स्कूल खुलने के बाद ही फीस ली जा सकती है.

बता दें कि हरियाणा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 43 हो गई है. हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, राज्य में आज कोरोना वायरस के आठ नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 गुरुग्राम से और 3 नूंह से हैं. वहीं 13 मरीज ठीक भी हुए हैं और इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. 

देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 2301 हो गई है. वहीं 56 लोगों की मौत भी हुई है जबकि 157 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं. 

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