मजीठिया की जांच करने वाले ईडी अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक
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मजीठिया की जांच करने वाले ईडी अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी निरंजन सिंह के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा जो पंजाब में 6 हजार करोड़ रूपये के मादक पदार्थ से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्य जांचकर्ता थे और जिन्होंने राजस्व मंत्री विक्रम मजीठिया से पूछताछ की थी।

मजीठिया की जांच करने वाले ईडी अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी निरंजन सिंह के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा जो पंजाब में 6 हजार करोड़ रूपये के मादक पदार्थ से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्य जांचकर्ता थे और जिन्होंने राजस्व मंत्री विक्रम मजीठिया से पूछताछ की थी।

उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एस के मित्तल और न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल ने ईडी अधिकारी के स्थानांतरण के आदेश को लागू करने पर रोक लगाई, साथ ही इस विषय पर केंद्र सरकार से दो फरवरी तक रिकार्ड पेश करने को कहा। उच्च न्यायालय का यह आदेश कल एनजीओ लायर्स फार ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल की ओर से स्थानीय वकील नवकिरण सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर आया।

यह याचिका पंजाब में 6 हजार करोड़ रूपये के मादक पदार्थ से जुड़े मामले में वकील की ओर से दायर की गई थी जिस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। निरंजन सिंह जांच एजेंसी के जालंधर स्थित कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त थे और मादक पदार्थ से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्य जांचकर्ता थे। वह उस दल का हिस्सा भी थे जिसने इस मामले में जालंधर में मजीठिया से पूछताछ की थी।

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