AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
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AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच अपने चेंबर में मामले की सुनवाई करेगी.

फाइल फोटो...

नई दिल्‍ली : एडजस्टेबल ग्रॉस रेवेन्यू यानि AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार को सुनवाई करेगा. दरअसल, पिछले साल 24 अक्तूबर में दिए गए फैसले के खिलाफ भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेलिसर्विस ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी. जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच अपने चेंबर में मामले की सुनवाई करेगी.

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्तूबर को फैसला दिया था कि लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस के भुगतान की गणना के लिए एजीआर में नॉन-टेलीकॉम रेवेन्यू भी शामिल किया जाए. इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों की सरकार को देनदारी बढ़ गई थी. यही वजह है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया पिछले साल दिसंबर से टैरिफ बढ़ा दिया था. इन दोनों के बाद रिलायंस जियो ने भी मोबाइल टैरिफ बढ़ा दिया था. कैबिनेट ने वित्तीय संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए उनके लिए स्पेक्ट्रम किस्त का भुगतान दो साल के टालने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि दूरसंचार कंपनियों को 2020-21 और 2021-22 दो साल के लिए स्पेक्ट्रम किश्त भुगतान से छूट दी गई है.

इस एजीआर संबंधित देनदारी में बढ़ोतरी हो सकती थी. ब्रोकरेज फर्म ने कहा था कि कंपनी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मिले नोटिस के आधार पर एजीआर की मूल रकम के 11,100 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है. वहीं, पिछले 2-3 साल का अनुमान कंपनी ने खुद लगाया है. ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस के अनुसार, वोडाफोन आइडिया की एजीआर संबंधित देनदारी 54,200 करोड़ रुपये रह सकती है. ऐसे में टेलीकॉम कंपनी को 10,100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोविजनिंग एजीआर के लिए करनी पड़ेगी.सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को तीन महीने के अंदर इस रकम का भुगतान करने का आदेश दिया था.

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