हेलीकॉप्टर सौदा : खेतान की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में खारिज
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हेलीकॉप्टर सौदा : खेतान की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से संबंधित धनशोधन के मामले में गिरफ्तार व्यापारी गौतम खेतान की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी।

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से संबंधित धनशोधन के मामले में गिरफ्तार व्यापारी गौतम खेतान की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति वीपी वैश ने खेतान को राहत देने से इनकार कर दिया लेकिन साथ ही कहा कि वह इस मामले की जांच पूरी होने के बाद फिर से जमानत अर्जी दायर कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा, ‘अर्जी खारिज की जाती है। प्रतिवादी (ईडी) को यथाशीघ्र जांच पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। मामले की जांच पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता फिर से अर्जी दे सकता है।’

खेतान 23 सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं। निचली अदालत ने खेतान की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि जांच अभी अहम चरण में है। उसके बाद खेतान उच्च न्यायालय पहुंचे थे। खेतान के वकील ने अपने मुवक्किल के लिये जमानत का अनुरोध करते हुये दलील दी थी कि इस मामले में कई प्रभावशाली व्यक्ति भी आरोपी हैं लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है।

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