पुलिस एक कांग्रेसी नेता को पकड़ने गई थी. वे घर पर नहीं थे तो उनकी बहू को जीप की छत पर बांध दिया और पूरे गांव में घुमाया गया था.
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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा जीप की छत पर बिठाकर एक महिला को कथित रूप से घुमाने की घटना की एसआईटी जांच की मांग करने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक, अमृतसर (ग्रामीण) और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति दया चौधरी की एकल पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख दो नवंबर तय की है.
याचिकाकर्ता बलवंत सिंह के वकील हरचंद सिंह बाठ ने कहा कि अदालत ने पुलिस महानिदेशक, अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डीएसपी रैंक के अधिकारी और काथुनांगल थाने के प्रभारी को नोटिस जारी किया है. डीएसपी उस टीम की अगुवाई कर रहे थे जिसने ऐसा किया था. जसविंदर कौर (35) ने बुधवार को दावा किया कि जब पुलिस उसके ससुर बलवंत सिंह को गिरफ्तार करने में विफल रही तो उसने उसे जबर्दस्ती जीप की छत पर बिठाया और गांव में घुमाया.
एक सीसीटीवी में कथित रूप से महिला जीप की छत पर लेटी हुई और एक मोड़ पर गिरती हुई नजर आ रही है. कौर ने आरोप लगाया था कि पुलिस के जांच ब्यूरो ने किसी मामले में उसके ससुर को गिरफ्तार करने के लिए अमृतसर से करीब 20 किलोमीटर दूर मजिठा निर्वाचन क्षेत्र में शाहजादा गांव में उसके घर पर छापा मारा था. पुलिस ने महिला के आरोप का खंडन किया है और कहा कि उसने पुलिस टीम पर हमला किया था. बाठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी घटना की आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी जांच की मांग की. उन्होंने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की.
बता दें, पंजाब पुलिस एक मामले में नामजद कांग्रेसी नेता को पकड़ने गई थी. उस दौरान बलवंत सिंह घर पर मौजूद नहीं थे. जिसके बाद पुलिस ने उनकी बहू को जीप की छत पर बांध दिया. इसके बाद उन्हें पूरे गांव में घुमाया और बाद में सड़क पर फेंक कर चली गई. यह पूरी घटना गांव में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. महिला के नजदीकी रिश्तेदार के मुताबिक उन्हें काफी चोटें आई हैं और उन्हें मजीठा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
(इनपुट-भाषा से भी)