हर दो साल में होगा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद का पुनर्गठन, संसद में विधेयक पेश
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सदन में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया है.
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पेश किया है. विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद हर दो साल में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा. फिलहाल यह अवधि एक साल है.
उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्री श्रीपद येशो नाइक की तरफ से इस विधेयक को आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सदन में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया है. विधेयक में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि मौजूदा एक साल से बढ़ाकर दो साल करने का प्रस्ताव है. इस
इस विधेयक को लागू करने का मकसद संचालक मंडल (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) का कार्यकाल 17 मई, 2019 से एक साल के लिए बढ़ाना है. विधेयक संसद से पारित होने पर यह इस संबंध में पिछली सरकार द्वारा लाये गये अध्यादेश की जगह लेगा.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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