Online FIR: थाने में पुलिसवाले नहीं सुनते फरियाद? जानें घर बैठे कैसे दर्ज करवा सकते हैं ऑनलाइन एफआईआर
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Online FIR: थाने में पुलिसवाले नहीं सुनते फरियाद? जानें घर बैठे कैसे दर्ज करवा सकते हैं ऑनलाइन एफआईआर

आजादी के 74 साल बाद भी थानों में केस दर्ज करवा पाना आज भी लोगों के लिए बेहद मुश्किल काम बना हुआ है. हालांकि अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाते हुए Online FIR दर्ज करवाएं तो मानसिक उत्पीड़न से बचने के साथ ही अपने केस को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

देवेंद्र कुमार, नई दिल्ली: आजादी के बाद पुलिस (Police) सुधार के चाहे कितने भी दावे किए जाएं लेकिन देश के थानों की हालत आज भी वही है. आप चाहे किसी भी राज्य में चले जाएं, अपनी शिकायत (FIR) दर्ज करवाने के लिए लोगों को आज भी धक्के खाने पड़ते हैं.

  1. थानों के चक्कर कटवाती है पुलिस
  2. घर बैठे ऐसे दर्ज करवा सकते हैं Online FIR
  3. राज्य पुलिस की वेबसाइट पर कर सकते हैं केस
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थानों के चक्कर कटवाती है पुलिस

मोबाइल चोरी, कागजात गुम, मारपीट जैसे सामान्य अपराध तो छोड़िए, कई बार पुलिस (Police) लूट, डकैती और रेप जैसे संगीन अपराधों की भी रिपोर्ट (FIR) आसानी से दर्ज नहीं करती. ऐसे में लोगों को न चाहते हुए भी थाने और अफसरों के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है. 

घर बैठे ऐसे दर्ज करवा सकते हैं Online FIR

अगर आपके साथ कभी कोई आपराधिक घटना हो जाए या कोई कीमती चीज गुम हो जाए तो आप घबराएं नहीं. आज हम आपको घर बैठे मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन एफआईआर (Online FIR) दर्ज करवाने का तरीका बताने जा रहे हैं. इस तरीके का इस्तेमाल कर आप पुलिस वालों के मानसिक उत्पीड़न से भी बच जाएंगे और आपकी शिकायत भी दर्ज हो जाएगी. आइए जानते हैं कि Online FIR कैसे दर्ज करवा सकते हैं.

राज्य पुलिस की वेबसाइट पर कर सकते हैं केस

सभी राज्यों में पुलिस (Police) ने अपनी वेबसाइट बना रखी है. इन वेबसाइट में सिटीजन सर्विस के नाम से भी एक सेक्शन बनाया जाता है. अगर आपके साथ घटना हो जाए तो सबसे पहले आप Google पर जाकर वहां राज्य (जहां घटना हुई हो) का नाम लिखकर वेबसाइट का पता पूछें. मसलन आपको उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट का पता करना हो तो वहां पर Uttarakhand Police Website लिखें. आपके सामने तुरंत उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट का यूआरएल यानी लिंक आ जाएगा.

सिटीजन सर्विस में करवाना होगा रजिस्टर्ड

इसके बाद आप उस लिंक को क्लिक करके वेबसाइट पर जाएं. वहां पर सिटीजन सर्विस या CCTNS सेक्शन ढूंढकर उस पर क्लिक करें. वहां पहुंचते ही आपको साइट पर खुद को रजिस्टर्ड करवाने के लिए कहा जाएगा. इस दौरान आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल समेत कुछ जरूरी चीजें लिखकर पासवर्ड क्रिएट करना होगा. यह काम करते ही आप वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और सिटीजन सर्विस वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे.

वहां पहुंचते ही आपको व्यू FIR, Online FIR जैसे कई ऑप्शन दिखाई देंगे. अगर आप शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, घटना, घटनास्थल का पता, समय लिखकर शिकायत सबमिट कर सकते हैं. आपके पास अगर घटना से जुड़े कुछ फोटो या वीडियो हैं तो वे भी आप साथ में अपलोड कर सकते हैं. 

कागज पर कंप्लेंट लिखकर फोटो सबमिट करनी होगी

आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि सादे कागज पर शिकायत लिखकर और साइन करके उसकी फोटो भी कंप्लेंट के साथ सबमिट करनी होगी. शिकायत सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल फोन और ईमेल में शिकायत जमा करने का नोटिफिकेशन आ जाएगा. इसके साथ ही एक यूनीक नंबर भी आपके पास आएगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत पर हो रही कार्रवाई को भी ट्रैक कर सकते हैं. यह कंप्लेंट जमा करने के अमूमन 48 घंटे के अंदर आपकी Online FIR दर्ज हो जाती है और उसका शिकायत नंबर आपके फोन में आ जाता है.

छोटे अपराधों में दर्ज करवा सकते हैं Online FIR

आपको यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि Online FIR की सुविधा केवल 7 साल तक की सजा वाले हल्के अपराधों के लिए उपलब्ध है. इनमें गाड़ी चोरी, घर में चोरी, पर्स, लैपटॉप या दूसरी चोरी, छोटी लूट, छिनैती, गबन, साइबर फ्रॉड, लेन-देन के मामले और कीमती चीजें गुम हो जाने के मामले शामिल हैं. रेप, मर्डर, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको थाने ही जाना होगा और उन मामलों में आप ऑनलाइन केस दर्ज नहीं करवा सकेंगे. 

बहुत काम की हैं ये वेबासाइटें

दिल्ली पुलिस
https://www.delhipolice.nic.in/

यूपी पुलिस
https://uppolice.gov.in/

हरियाणा पुलिस 
https://haryanapolice.gov.in/login

उत्तराखंड पुलिस
https://uttarakhandpolice.uk.gov.in/

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कार्यक्रमों की भी ले सकते हैं ऑनलाइन परमीशन

अगर आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन, किरायेदार का वेरिफिकेशन, मेड वेरिफिकेशन, इंप्लाई वेरिफिकेशन, प्रोटेस्ट की परमीशन, सरकारी नौकरी के लिए पुलिस क्लियरेंस या किसी कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति चाहिए तो उसके लिए भी आप थाने जाए बिना संबंधित राज्य पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. 

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