Delhi Air Pollution: अभी कैसी है दिल्ली की हवा? प्रतिबंधों की जरूरत है या नहीं? जानें ये जरूरी बातें
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Delhi Air Pollution: अभी कैसी है दिल्ली की हवा? प्रतिबंधों की जरूरत है या नहीं? जानें ये जरूरी बातें

Delhi Air Pollution Latest: दिल्ली में प्रदूषण की समस्या जस की तस बनी हुई है. राजधानी का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में है. इसके बावजूद सीएक्यूएम के मुताबिक प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं है.

Delhi Air Pollution: अभी कैसी है दिल्ली की हवा? प्रतिबंधों की जरूरत है या नहीं? जानें ये जरूरी बातें

Delhi Air Pollution Latest Report: दिल्ली की हवा अब भी लोगों की सेहत को खराब कर रही है. राजधानी में हवा की गिरती गुणवत्ता गंभीर समस्या बनी हुई है. हाल ही में आई रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति को ‘गंभीर’ श्रेणी में बताया गया था. यहां गौर करने वाली बात यह है कि एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बावजूद केंद्र सरकार के एक पैनल ने सोमवार को वायु प्रदूषण रोधी कार्य योजना के तीसरे चरण के तहत पाबंदियां नहीं लगाने का फैसला किया.

दिल्ली में शाम चार बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 410 दर्ज किया गया और धूम कोहरे की घनी परत छाई रही. गौरतलब है कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई ‘गंभीर’ माना जाता है.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति ने चरणबद्ध कार्रवाई कार्ययोजना (जीआरएपी) के तहत दिल्ली में प्रदूषण-रोधी उपायों को लागू करने की वकालत करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि अस्थायी थी. पैनल ने एक आदेश में कहा, ‘‘ चूंकि पूर्वानुमान किसी भी गिरावट की भविष्यवाणी नहीं करता है और दिल्ली के समग्र एक्यूआई में आज रात/कल से और सुधार होने का अनुमान नहीं जताया गया है, इसलिए जीआरएपी की उप-समिति ने सर्वसम्मति से तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू नहीं करने का फैसला किया है.’’

इसमें कहा गया है कि एक्यूआई में गिरावट का रुख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली का कुल एक्यूआई अपराह्न तीन बजे 411 से घटकर शाम छह बजे 406 हो गया. सीएक्यूएम ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के तहत निवारक कार्रवाई जारी रहेगी. यदि एक्यूआई के गंभीर श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है, तो जीआरएपी के अनुसार, तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कम से कम तीन दिन पहले शुरू की जानी चाहिए. जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों में दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को बंद करना शामिल है.

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(एजेंसी इनपुट के साथ)

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