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नई दिल्ली: देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोग सड़क हादसों में जान गवां देते हैं. ट्रैफिक नियमों के होने के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन नहीं कर करते. जिसका नतीजा, मौत या फिर विकलांगता के रूप में सामने आता है. ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए कुछ समय पहले मोटर व्हीकल एक्ट (MVA) 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को संसद में पास किया गया था.
सड़क परिवहन नियमों का उल्लंघन करना खतरों से खेलने जैसा होने के साथ आपकी जेब को तगड़ा आर्थिक झटका पहुंचा सकता है. आपकी एक गलती न सिर्फ आपके बल्कि दूसरों के परिवारों पर भी भारी पड़ सकती है. इसलिए हमारी अपील है कि नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं. कार चलाते हुए नशे में पकड़े जाने पर मिलने वाली सजा की बात करें तो आपको चालान के रूप में 10 हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे या फिर आपको 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है. वहीं चालान कटने के साथ-साथ जेल यानी दोनों सजा एक साथ भुगतनी पड़ सकती है.
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पहली बार में नशे की हालत में चालान कटने की सजा 10 हजार रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है लेकिन अगर आप दोबारा नशे की हालत में धरे जाते हैं तो जुर्माने की कीमत बढ़कर 15 हजार रुपये हो जाती है और जेल की अवधि 6 महीनों से बढ़कर 2 साल हो जाती है. आपको साफ-साफ बता दें कि पहले इसके लिए सिर्फ 2 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बढ़ा दिया है ताकि लोग जागरूक होने के साथ ऐसा न करें.
यहां पर ध्यान देने की बात यह भी है कि सजा से इतर नशे की हालत में कार चलाने से आप अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं. ऐसे में इस सबसे बचने का बस एक ही तरीका है कि आप नशे की हालात में हों तो कभी ड्राइव न करें. वहीं अगर आपके ड्राइवर ने किसी भी तरह का नशा किया हो तो उसे गाड़ी चलाने की इजाजत न दें.
ऐसा करने से जहां आप 10 हजार का चालान कटने से बच जाएंगे वहीं देश में सड़क हादसे रोकने की दिशा में अपना अहम योगदाम भी देंगे. ऐसे में एक सतर्क नागरिक की तरह आपको ये खबर अपने हर दोस्त और रिश्तेदार से शेयर करनी चाहिए ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों को भारत में पूरी तरह से खत्म किया जा सके.
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