'जो वोट डाल सकता है वो शराब भी पी सकता है', हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील
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'जो वोट डाल सकता है वो शराब भी पी सकता है', हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील

शराब (Liquor) पीने की कानूनी उम्र घटाने पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में PIL दायर की गई है. इस दौरान सरकार के वकील ने कहा कि कोई शख्स 18 की उम्र में वोट दे सकता है लेकिन शराब नहीं पी सकता, ये हकीकत से परे है.

शराब पीने की उम्र घटाने के खिलाफ हाई कोर्ट में PIL दायर हुई है. (फाइल फोटो: PTI)

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट (High Court) में शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने के फैसले का बचाव किया है. आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि जब 18 साल से ऊपर के लोग वोट डाल सकते हैं तो शराब क्यों नहीं पी सकते. सरकार ने हाई कोर्ट में ये भी कहा कि शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने के फैसले का शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध से कोई लेना-देना नहीं है.

  1. शराब पीने की उम्र कम करने पर विवाद
  2. हाई कोर्ट में लगाई गई है जनहित याचिका
  3. दिल्ली सरकार ने HC में रखी अपनी दलील

कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

दरअसल ‘कम्युनिटी अगेस्ट ड्रंकन ड्राइविंग की ओर से एक जनहित याचिका दायर (PIL) दायर की गई थी. इसलिए सरकार ने शराब पीकर गाड़ी चलाने का हवाला देते हुए जवाब दिया है. याचिका में आशंका जताई गई है कि शराब पीने की उम्र 25 से 21 करने से शराब पीकर गाड़ी चलाने के और मामले सामने आ सकते हैं. 

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मजबूत तंत्र बनाने की मांग

याचिका में सरकार से पहचान पत्र के साथ शराब परोसने वाली शराब की दुकानों, बार और रेस्तरां में अनिवार्य आयु जांच के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करने की मांग की गई है. इसके अलावा दिल्ली सरकार को नई आबाकारी नीति 2021-22, शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल को तब लागू करने से रोकने की मांग की गई है जब तक मजबूत आयु तंत्र लागू नहीं हो जाता. हमारी सहयोगी वेबसाइट इंडिया डॉट कॉम में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का पक्ष रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Singhvi) और राहुल मेहरा ने दलील दी कई किसी बहाने से इस नीति को रोकने की कोशिश की जा रही है.

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(File Photo: PTI)

दूसरे राज्यों में शराब पीने को लेकर क्या है उम्र की सीमा

इन राज्यों में शराब पर बैन

बिहार, गुजरात, नागालैंड, लक्षद्वीप और मिजोरम ड्राय स्टेट और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में आते हैं. इन राज्यों में शराब पर पूर्ण पाबंदी है. मणिपुर के कुछ जिलों में भी शराब पर आंशिक प्रतिबंध है.

शराब के लिए उम्र सीमा 25 साल: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र (पहले दिल्ली भी इसी श्रेणी में आती थी) में 25 से कम उम्र वालों के लिए शराब पीने की मनाही है. 

शराब के लिए उम्र सीमा 23 साल: केरल में 2017 से पहले शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया.

शराब के लिए उम्र सीमा 21 साल: कई राज्यों में शराब पीने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल निर्धारित की गई है.

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