अवैध निर्माण: SC ने हरियाणा सरकार को 33 मकान मालिकों को 50-50 लाख रु देने के दिए निर्देश
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अवैध निर्माण: SC ने हरियाणा सरकार को 33 मकान मालिकों को 50-50 लाख रु देने के दिए निर्देश

पीठ ने कहा कि दस दिसम्बर तक इस राशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए. 

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार को उन 33 मकान मालिकों को 50-50 लाख रुपये देने के निर्देश दिये है जिनकी अरावली पहाड़ियों के वन क्षेत्र में स्थित इमारतों को अवैध निर्माण के कारण साल के अंत तक ध्वस्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे.

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की एक पीठ ने कहा कि दस दिसम्बर तक इस राशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए.

शीर्ष अदालत ने 11 सितम्बर को अरावली पहाड़ियों के वन क्षेत्र में अवैध निर्माण को ‘भयावह’ बताया था और हरियाणा सरकार को 18 अगस्त,1992 के बाद वहां बने अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त करने के निर्देश दिये थे.

हरियाणा की ओर से पेश वकील ने बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया कि इन मकान मालिकों को भुगतान किया जाएगा और उसके बाद उन्हें अपने परिसरों को सात दिन के भीतर खाली करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा ताकि अदालत के आदेश अनुसार ध्वस्त किये जाने के काम को चलाया जा सके.

पीठ ने कहा,‘हम 10 दिसम्बर,2018 तक या इससे पहले प्रत्येक 33 मकान मालिकों को 50 लाख रुपये का भुगतान करने का हरियाणा राज्य को निर्देश देते हैं.’

मकान मालिकों की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि उनकी (मकान मालिकों) संपत्तियों को ध्वस्त किये जाने के काम पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि वे सेवानिवृत्त लोग हैं और उनके पास कोई वैकल्पिक आवास नहीं हैं.

वकीलों में से एक ने कहा,‘हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है. कृपया हमें अप्रैल तक समय दें.’ उन्होंने कहा,‘नागरिकों की कोई गलती नहीं है. बिल्डर और सरकारी अधिकारियों के बीच मिलीभगत थी. कृपया हमें उचित समय का विस्तार दें.’

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 दिसम्बर तय की. 

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