कूड़ा प्रबंधन पर संशोधित नियम 15 जुलाई तक : जावडेकर
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कूड़ा प्रबंधन पर संशोधित नियम 15 जुलाई तक : जावडेकर

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने आज कहा कि सरकार कूड़ा प्रबंधन पर 15 जुलाई तक संशोधित नियम पेश करेगी। मंत्री ने आज ‘मजदूर दिवस’ पर कूड़ा प्रबंधन में कूड़ा बिनने वालों के योगदान की भी सराहना की।

नई दिल्ली : पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने आज कहा कि सरकार कूड़ा प्रबंधन पर 15 जुलाई तक संशोधित नियम पेश करेगी। मंत्री ने आज ‘मजदूर दिवस’ पर कूड़ा प्रबंधन में कूड़ा बिनने वालों के योगदान की भी सराहना की।

उन्होंने कहा कि संशोधित नियमों के पीछे मुख्य उद्देश्य कूड़ा प्रबंधन को और प्रभावी और वैज्ञानिक बनाना है जिससे अगले तीन-चार साल में देश का चेहरा बदला जा सके और स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। जावडेकर ने कहा कि संशोधित नियमों में स्रोत पर ही कूड़ा को अलग करने पर जोर दिया गया है। यद्यपि यह एक ‘महत्वाकांक्षी’ लक्ष्य है, लेकिन इसे ‘हासिल करना बेहद मुश्किल’ है।

उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा यहां आयोजित एक परामर्श बैठक के दौरान जावेडकर ने पीटीआई भाषा को बताया, ‘कूड़ा प्रबंधन पर नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है। लोगों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद संशोधित नियमों को 15 जुलाई तक अधिसूचित किया जाएगा।’

उन्होंने कहा कि कूड़ा प्रबंधन पर नियमों को इसलिए भी संशोधित किया जा रहा है क्योंकि नियम (ठोस कूड़ा, इलेक्ट्रानिक कूड़ा, जैव-चिकित्सा कूड़ा और प्लास्टिक कूड़ा) पिछले कई सालों से बदले नहीं गए हैं। लोगों से विचार लेकर नियम बदले जा रहे हैं।

कूड़ा को अलग-अलग करने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल 15 प्रतिशत कूड़ा जैविक और गैर-जैविक कूड़े के तौर पर अलग किए जाते हैं जैसा कि मुंबई में अभी हो रहा है।

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