अवमानना मामले में BSEB अध्यक्ष आनंद किशोर को SC से राहत
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अवमानना मामले में BSEB अध्यक्ष आनंद किशोर को SC से राहत

पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर आनंद किशोर के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू करते हुए जवाब तलब किया था.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः अवमानना मामले में घिरे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष आनंद किशोर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के 28 सितंबर के अवमानना आदेश पर रोक लगा दी है. जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी साथ ही इस मामले में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

दरअसल,पटना हाईकोर्ट ने 28 सितंबर को किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरु कर दी थी.इसके बाद आनंद किशोर के खिलाफ इस मामले में 8 अक्टूबर को आरोप तय होना था.सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद अब आनंद किशोर के खिलाफ आरोप तय नहीं होंगे.इस पटना हाईकोर्ट के आदेश को BSEB ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.BSEB की ओर से वकील मनीष कुमार ने पैरवी की.

आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर आनंद किशोर के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू करते हुए जवाब तलब किया था. हाईकोर्ट ने पांच मामलों को लेकर आरोप तय करते हुए प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था.वहीं, कोर्ट ने बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. गौरतलब है कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने वैशाली के रामचंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेत 5 इंटर कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी थी. इन स्कूलों और इंटर कॉलेजों में एडमिशन लेने पर बिहार बोर्ड ने रोक लगा दी थी. बिहार बोर्ड के फैसले से छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी.

छात्रों ने काफी हंगामा भी किया था. वहीं, स्कूल-कॉलेज प्रशासन भी काफी परेशान हो गया. इस वजह से रामचंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेत अन्य इंटर कॉलेजों ने बिहार बोर्ड के मान्यता रद्द करने संबंधी आदेश के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. 

पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के आदेश को रद्द कर दिया था. साथ ही स्कूल और इंटर कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था. जिसके बावजूद बिहार बोर्ड ने उन स्कूल और इंटर कॉलेजों की मान्यता को बहाल नहीं किया था. साथ ही एडमिशन पर रोक भी जारी थी.याचिका पर फिर से पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर पर नाराजगी जाहिर की थी. कोर्ट ने बोर्ड अध्यक्ष के काम करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर करते हुए अवमानना की प्रक्रिया शुरू करते हुए आनंद किशोर से जवाब तलब किया था.

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