जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील करेगा भारत, आरोप-पत्र की प्रति पाकिस्तान से मांगी
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जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील करेगा भारत, आरोप-पत्र की प्रति पाकिस्तान से मांगी

भारत ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया कि वह अपने नागरिक कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा. भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर करेगा. भारत ने जाधव के खिलाफ दायर आरोप-पत्र की प्रति उपलब्ध कराने की भी मांग की है.  

भारत ने जाधव के खिलाफ आरोपपत्र की प्रति मांगी.                          फोटो-टीवी ग्रैब

इस्लामाबाद : भारत ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया कि वह अपने नागरिक कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा. भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर करेगा. भारत ने जाधव के खिलाफ दायर आरोप-पत्र की प्रति उपलब्ध कराने की भी मांग की है.  

इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले ने जाधव के मामले के संदर्भ में पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात की और अपील करने के संदर्भ में भारत के रूख से अवगत कराया.

राजनयिक पहुंच के भारत के आग्रह को पाकिस्तान ने ठुकराया

उन्होंने कहा, ‘हम फैसले के खिलाफ निश्चित तौर पर अपील करेंगे, लेकिन हम आरोपों का ब्यौरा और फैसले की प्रति उपलब्ध होने तक यह नहीं कर सकते. इसलिए मेरी पहली मांग यह थी कि आरोप पत्र का ब्यौरा और फैसले की प्रति उपलब्ध कराई जाए.’ राजनयिक पहुंच के भारत के आग्रह को पाकिस्तान द्वारा ठुकराने पर निराशा प्रकट करते हुए भारतीय उच्चायुक्त ने कहा, ‘उन्होंने राजनयिक पहुंच के हमारे आग्रह को 13 बार (पिछले एक साल में) ठुकरा दिया. मैंने सख्ती से यह कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवीय आधार पर राजनयिक पहुंच दी जाए क्योंकि वह भारतीय नागरिक है.’ भारत राजनयिक विकल्पों के अलावा कानूनी उपायों पर भी विचार कर रहा है.

'मोहम्मद हबीब के बारे में कोई जानकारी नहीं'

बम्बावाले ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी मोहम्मद हबीब के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. हबीब नेपाल से लापता बताया गया है. पाकिस्तानी अधिकारियों को संदेह है कि हबीब के लापता होने के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है. पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जांजुआ ने कहा कि जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सेना अधिनियम-1952 और शासकीय गोपनीयता कानून-1923 के तहत सुनवाई की गई.

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उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया और संबंधित कानूनों एवं पाकिस्तान के संविधान के तहत वकील प्रदान किया गया. जाधव को ‘जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों’ का दोषी करार देते हुए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मौत की सजा सुनाई और जनरल बाजवा ने इस सजा की पुष्टि की. पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को बलूचिस्तान प्रांत से जाधव को गिरफ्तार किया था जो ईरान की सीमा से कथित तौर पर दाखिल हुआ है.

जाधव को फांसी देना ‘सुनियोजित हत्या’ होगी : सुषमा

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विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चेतावनी दी है कि जाधव को फांसी देना ‘सुनियोजित हत्या’ होगी और पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने प्रभावों के बारे में सोचना चाहिए. पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं होने संबंधी भारत के आरोपों को खारिज करते हुए आज आगाह किया कि ‘भड़काऊ' बयानों से सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ेगा.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि 46 वर्षीय जाधव के खिलाफ सुनवाई के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया. अजीज ने एक विस्तृत बयान में कहा कि भारत अपनी प्रतिक्रिया के जरिए हालात को और गंभीर बना रहा है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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