भारत ने पाकिस्तानियों के VISA किए कैंसिल, लेकिन अब भी पाकिस्तान से इंडिया आ सकते हैं ये 4 तरह के लोग
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भारत ने पाकिस्तानियों के VISA किए कैंसिल, लेकिन अब भी पाकिस्तान से इंडिया आ सकते हैं ये 4 तरह के लोग

India Pakistan Clash:  पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सर्विस बंद करने का ऐलान किया है.   

 

भारत ने पाकिस्तानियों के VISA किए कैंसिल, लेकिन अब भी पाकिस्तान से इंडिया आ सकते हैं ये 4 तरह के लोग

Visa Revokes For Pakistani Nationals:  भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए तत्काल प्रभाव से वीजा सर्विस बंद करने की घोषणा की. इसके साथ ही पाकिस्तानियों को जारी किए सभी मौजूदा वैध वीजा को भी रद्द कर दिया. इसमें डिप्लोमैटिक वीजा, ऑफीशियल वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा शामिल नहीं है. बता दें कि SAARC वीजा 26 अप्रैल 2025 को समाप्त हो रहे हैं. वहीं मेडिकल वीजा 29 अप्रैल के बाद वैलिड नहीं होंगे. 27 अप्रैल 2025 के बाद हर श्रेणी के वीजा वैध नहीं माने जाएंगे. 

इन पाकिस्तानी नागरिकों को नहीं मिलेगा वीजा 
अगर कोई भी पाकिस्तानी भारत छोड़ने में विफल होता है तो उसे निर्धारित समय से ज्यादा समय तक भारत में रहने वाला विदेशी माना जाएगा. ऐसे में उनके खिलाफ इमिग्रेशन और फॉरेन एक्ट 2025 के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को 14 श्रेणियों में वीजा जारी नहीं किया जाएगा, जिसमें SAARC वीजा, बिजनेस वीजा, वीजा ऑन अराइवल, फिल्म वीजा, जर्नलिस्ट वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, माउंटेनियरिंग वीजा, स्टूडेंट वीजा, ग्रुप टूरिस्ट वीजा और पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को दिए गए समूह तीर्थयात्री वीजा शामिल है.   

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इन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वैध रहेगा वीजा 
वैलिड पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आने वाले और भारतीय नागरिकता लेने के मकसद से स्थायी निवास की तलाश करने वाले इन 4 पाकिस्तानी नागरिकों का लॉन्ग टर्म वीजा वैलिड रहेगा. 

1- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जैसे पाकिस्तानी अल्पसंख्यक समुदाय. 
2- भारतीय नागरिकों से विवाहित और भारत में रहने वाली पाकिस्तानी महिलाएं. 
3- जिन पाकिस्तानी नागरिकता वाली भारतीय मूल की महिलाओं ने पाकिस्तानी नागरिक से शादी की है और विधवा या तलाक होने के बाद भारत लौट रही हैं. उनका वीजा भी वैलिड रेहगा. 4- अत्यधिक करुणा से जुड़े मामलों में वीजा वैलिड रह सकता है. 
इनमें से पहली 3 श्रेणियों को एक बार में 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है. वहीं इस श्रेणी चौथे मामले में शुरुआती तौर पर लॉन्ग टर्म वीजा केवल 1 साल के लिए दिया जाता है.   

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