INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम को राहत या आफत? अग्रिम जमानत पर दिल्ली HC का फैसला आज
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INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम को राहत या आफत? अग्रिम जमानत पर दिल्ली HC का फैसला आज

इससे पहले CBI और ED ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था. हालांकि हाईकोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि वह ED और CBI की जांच में सहयोग करें और बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर ना जाएं. 

INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम को राहत या आफत? अग्रिम जमानत पर दिल्ली HC का फैसला आज

नई दिल्‍ली : INX मीडिया हेराफेरी मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा. जस्टिस सुनिल गौर की सिंगल बेंच दोपहर 2:15 बजे फैसला सुनाएगी. यह अग्रिम जमानत याचिका चिदंबरम ने सीबीआई और ईडी के केस में दायर की थी. पिछले साल से ही चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक है. इससे पहले CBI और ED ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था. हालांकि हाईकोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि वह ED और CBI की जांच में सहयोग करें और बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर ना जाएं. 

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एयरसेल-मैक्सिम डील मामले में भी सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7, 1213 (2)के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. दरअसल, इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.   

क्या है पूरा मामला  
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था. ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति केबिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 500 करोड़ रुपये की थी. वहीं INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है. 

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