INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को CBI के मामले में मिली जमानत, ED की चल रही जांच
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INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को CBI के मामले में मिली जमानत, ED की चल रही जांच

आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत.

INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को CBI के मामले में मिली जमानत, ED की चल रही जांच

नई दिल्‍ली: आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सीबीआई मामले में चिदंबरम को जमानत दी. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते. वहीं, चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं भागेंगे. हाई कोर्ट ने भी माना था कि चिदंबरम किसी पद पर नहीं हैं इसलिए वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते है और देश छोड़कर नहीं भाग सकते हैं.

INX मीडिया केस में CBI की ओर से दर्ज केस में पी चिंदबरम को सुप्रीम कोर्ट से  ज़मानत ज़रूर मिल गई है पर अभी वो छूट नहीं पाएंगे. अभी वो ED की हिरासत में हैं. ED वाले केस में भी ज़मानत मिलने पर ही वो राहत की सांस ले पाएंगे. सीबीआई ने 21 अगस्‍त को उन्‍हें गिरफ्तार किया था.

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सीबीआई ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं. इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था. चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया मनी लॉड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है.

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क्‍या है मामला?
सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

74 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने हाई कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना तथा जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी.

(इनपुट: एजेंसी के साथ)

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