अब चिदंबरम 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. उन्हें अलग सेल में रखा जाएगा और खाना घर का मिलेगा.
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नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) कस्टडी बढ़ाने से इनकार कर दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया. चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. अब चिदंबरम 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. उन्हें अलग सेल में रखा जाएगा जिसमें वेस्टर्न टॉयलेट होगा. इसके अलावा चिदंबरम को खाना भी घर का मिलेगा.
ईडी ने कोर्ट से 1 और दिन का रिमांड मांगा था. बता दें कि चिदंबरम अब तक 13 दिन की ईडी की हिरासत में रह चुके हैं. ईडी ने कोर्ट से कहा कि चिदंबरम की तबियत खराब थी. लिहाजा, एम्स में इलाज कराया गया, इसलिए ज्यादा समय तक पूछताछ नहीं हो पाई. फिलहाल, और कुछ सवालों के जवाब ईडी को चिदंबरम से चाहिए.
चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने एक दिन कस्टडी के ईडी की मांग का विरोध करते हुए कहा कि क्या 14 दिन की कस्टडी के दौरान किसी से आमना सामना नहीं कराया. हर दिन की कहानी ईडी की एक ही है. 14 दिन में चिदंबरम का आमना सामना ईडी ने किसी से नहीं कराया.
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ईडी ने कोर्ट में कहा, 'हमने आईएनएक्स मामले में कई लोगों को सम्मन जारी किया. चिदंबरम बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है लिहाजा दूसरे आरोपियों को ईडी तक पहुचाने में रोक भी सकते है.
चिदंबरम की ताजा मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दायर की. ईडी ने कोर्ट से कहा कि अभी भी कानून एक दिन कस्टडी पी चिदंबरम का उन्हें मिल सकता है. लिहाजा, विरोध करने का कोई आधार नही बनता. अभी भी मामले में जांच चल रही है और चिदंबरम से सवाल पूछे जा रहे है. चिदंबरम के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल एजेंसी रख रही है.