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सैयद खालिद हुसैन, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों और उनके हमदर्दों पर जबरदस्त प्रहार किया है. पुलिस ने यूएपीए (UAPA) और अन्य गंभीर आरोपों के तहत मोनबल, हंदवाड़ा में पीओके स्थित आतंकवादी संचालकों की संपत्ति कुर्क की है. आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ की गई एक अहम कार्रवाई में, हंदवाड़ा जिला पुलिस ने शनिवार को मोनबल, हंदवाड़ा के दो व्यक्तियों की अचल संपत्ति कुर्क की. दोनों लंबे समय से आतंकवाद के मामले में आरोपी थे.
इन धाराओं में हुआ एक्शन
यह कुर्की पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में दर्ज एफआईआर संख्या 198/2003 के संबंध में की गई है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 और 18, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 2/3 और 3/4, और रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 120बी, 121ए, 302, 307 सहित कानून के कड़े प्रावधानों के तहत की गई है.
संपत्ति की कुर्की 20-06-2025 के न्यायालय के आदेश के अनुसार की गई है, जो दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 83 के तहत है, जो अधिकारियों को घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार देता है.
जिन आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है, उनकी सूची इस प्रकार है.
1. मोहम्मद शफी बारा, पुत्र सावरिया बारा, निवासी मोनबल, हंदवाड़ा.
2. घ. मुस्तफा, पुत्र अलिफ उद दीन, निवासी मोनबल, हंदवाड़ा.
पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन
दोनों व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे और तब से आतंकवाद को बढ़ावा देने, सीमा पार से आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करने और क्षेत्र में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं. हंदवाड़ा पुलिस राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है.