विशाल जंगोत्रा के दोस्तों की याचिका पर ही कोर्ट ने ये आदेश सुनाया है.
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जम्मू: कठुआ गैंगरेप केस (Kathua Gangrape Case) में नया मोड़ आ गया है. एक अदालत ने कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले की जांच कर रही स्पेशल इनवेस्टिगेटिंग टीम (SIT) पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है. SIT पर गवाहों को धमकाने और झूठे सबूत तैयार करने का आरोप है. SIT पर ये भी आरोप है कि उसने विशाल जंगोत्रा के तीन अन्य दोस्तों को झूठे बयान देने के लिए टॉर्चर भी किया था. विशाल जंगोत्रा के दोस्तों की याचिका पर ही कोर्ट ने ये आदेश सुनाया है.
कोर्ट ने सभी तथ्यों की जांच के बाद SIT में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिये हैं और इस आदेश को 7 नवंबर तक अमल में लाने को कहा है.
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जनवरी 2018 में कठुआ में एक बच्ची से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. SIT ने विशाल जंगोत्रा को हत्या का आरोपी बनाया था. SIT की जांच पर ज़ी न्यूज़ (ZEE NEWS) ने सवाल उठाए थे. ज़ी न्यूज़ की खबर पर अदालत ने संज्ञान लिया था. ज़ी न्यूज़ की खबर के बाद पठानकोट की अदालत ने विशाल जंगोत्रा को निर्दोष करार दिया था.