जाट आंदोलन का आज दूसरा दिन, हरियाणा के 8 जिलों समेत दिल्ली से सटे कई इलाकों में भी धारा 144 लागू
Advertisement

जाट आंदोलन का आज दूसरा दिन, हरियाणा के 8 जिलों समेत दिल्ली से सटे कई इलाकों में भी धारा 144 लागू

हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुए जाट आंदोलन का सोमवार को दूसरा दिन है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली और यूपी समेत 13 राज्यों में भी सोमवार से धरना शुरू किया जाएगा। वहीं, दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस आंदोलनकारियों पर कड़ी नजर रख रही है। इस आंदोलन की शुरुआत रविवार को हरियाणा के जींद से हुई थी। बता दें कि करीब तीन महीने पहले जाटों के हिंसक आंदोलन में 30 लोगों की मौत के बाद जाट नेताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से हरियाणा में अपना प्रदर्शन शुरू किया है।

फाइल फोटो: एएनआई ट्वीटर

नई दिल्ली : हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुए जाट आंदोलन का सोमवार को दूसरा दिन है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली और यूपी समेत 13 राज्यों में भी सोमवार से धरना शुरू किया जाएगा। वहीं, दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस आंदोलनकारियों पर कड़ी नजर रख रही है। इस आंदोलन की शुरुआत रविवार को हरियाणा के जींद से हुई थी। बता दें कि करीब तीन महीने पहले जाटों के हिंसक आंदोलन में 30 लोगों की मौत के बाद जाट नेताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से हरियाणा में अपना प्रदर्शन शुरू किया है।

दूसरी ओर, हरियाणा में जाट नेताओं की ओर से आरक्षण को लेकर ताजा आंदोलन शुरू करने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में निषेधाज्ञा लगा दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि धारा 144 शहर के एक चौथाई से अधिक क्षेत्र में लगाई गई है। अधिकतर क्षेत्रों में जहां निषेधाज्ञा लगाई गई है वे या तो हरियाणा से लगे सीमावर्ती इलाके हैं या वहां जाट समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं।

जानकारी के अनुसार, राज्य के 15 जिलों के 15 गांवों में जाट समुदाय के लोग धरने पर बैठे हैं। पहले दिन धरना-प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहने के बाद सरकार और प्रशासन को थोड़ी राहत मिली है। इस बार जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने शहरों की बजाय गांवों में ही धरना प्रदर्शन का फैसला लिया है। साथ ही रेल और सड़क मार्ग पर धरना नहीं देने का आश्वासन दिया गया है। यह धरना प्रदर्शन 15 दिन तक चलेगा। हालांकि, इस बार सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए है जिसकी वजह से अब तक प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। सरकार ने प्रदर्शन के लिए जगह तय कर दी है जहां एक वक्त में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है।

ऐसा बताया जा रहा है कि राज्य सरकार यदि जाट नेताओं की मांगें नहीं मानती है तो फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राज्य में झज्जर, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, हिसार, जींद, फतेहाबाद और कैथल कुल आठ जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की 55 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। रोहतक और सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट सेवा और एक साथ कई एसएमएस भेजने की सुविधा पर पाबंदी है। राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल लाइन के दोनों तरफ एक किलोमीटर तक धारा 144 लागू है।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सीमांत जिलों एवं शहर के अन्य हिस्सों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाई है, जहां जाट आरक्षण मांग के सिलसिले में प्रदर्शन होने की आशंका है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निषेधाज्ञा 18 पुलिस उप मंडलों में लगाई गई है, जिनमें दक्षिण पश्चिम दिल्ली का द्वारका और नजफगढ़, बाहरी दिल्ली का अलीपुर और बवाना, दक्षिण दिल्ली का महरौली और वसंत विहार उप मंडल, दक्षिणपूर्वी दिल्ली का सरिता विहार और अंबेडकर नगर उप मंडल, उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीमापुरी और खजुरी खास, पूर्वी दिल्ली में मधु विहार और कल्याणपुरी उप मंडल, पूरे उत्तरी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली का मुखर्जी नगर शामिल है। जाट आंदोलन के पहले चरण के दौरान मुखर्जी नगर और नजफगढ क्षेत्रों में हिंसा हुई थी।

Trending news