Mallikarjun Kharge: खड़गे के घर में धराशायी हुई कांग्रेस, बीजेपी के हाथ लगी ये बड़ी सफलता
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Mallikarjun Kharge: खड़गे के घर में धराशायी हुई कांग्रेस, बीजेपी के हाथ लगी ये बड़ी सफलता

BJP: कांग्रेस को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह जिले कलबुर्गी में तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, कांग्रेस को यहां पर हुए महापौर और उप महापौर पद के चुनाव में हार मिली है.

Mallikarjun Kharge: खड़गे के घर में धराशायी हुई कांग्रेस, बीजेपी के हाथ लगी ये बड़ी सफलता

Congress BJP: कांग्रेस को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह जिले कलबुर्गी में तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, कांग्रेस को यहां पर हुए महापौर और उप महापौर पद के चुनाव में हार मिली है. उसे बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा.  

गौरतलब है कि कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. महापौर चुनाव में 33 वोट पाने वाले विशाल दरगी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश कपनूर को एक वोट से हराया. वहीं, शिवानंद पिस्ती ने अपनी कांग्रेस प्रतिद्वंदी विजयलक्ष्मी को हराकर उप महापौर पद पर कब्जा जमाया. ये जीत आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए टॉनिक की तरह काम करेगी. बीजेपी तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है. पार्टी ने 2008 में दक्षिण का ये किला फतह किया था.

हाई कोर्ट पहुंचा था मामला

इसके बाद 2013 चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की थी. 2018 चुनाव में बीजेपी ने फिर सत्ता में वापसी की और बी एस येदियुरप्पा की अगुवाई में सरकार बनी.  उन्हें सदन में बहुमत नहीं मिलने के कारण समय से पहले इस्तीफा भी देना पड़ा था. बाद में दोबारा सरकार बनी, लेकिन सरकार के दो साल पूरे होने पर येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया. इसके बाद कमान बसवराज बोम्मई के हाथों में दी गई.

 

बता दें कि कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कलबुर्गी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव पहले ही घोषित हो चुके हैं और इस स्तर पर प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है. 

कलबुर्गी  शहर नगर निगम की कांग्रेस सदस्य वर्षा जेन ने इस आधार पर मेयर चुनाव स्थगित करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि बीजेपी ने बहुमत के लिए आवश्यक से कम सीटें जीती हैं और वह नगर निकाय में सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है. दोनों पक्षों को सुनकर, न्यायमूर्ति ज्योति मुलिमानी ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए चुनाव पहले ही घोषित हो चुके हैं और अदालत इस चरण में प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकती है.

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