सरकार ने राज्य के अलग-अलग जोन से वसूले गए जुर्माने के आंकड़ों को जारी किया है.
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बेंगलुरु: कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. राज्य में नियमों का उल्लघंन करने वालों पर 200 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है.ऐसे में मास्क ना लगाकर घर से निकलना हजारों लोगों पर भारी पड़ गया. कर्नाटक सरकार ने राज्य के अलग-अलग जोन से वसूले गए जुर्माने के आंकड़ों को जारी किया है.
ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) आयुक्त ने कहा, 'कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क / फेस कवरिंग नहीं करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है.
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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ईस्ट जोन में कुल 584 नागरिकों से कुल 1,16,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया. वेस्ट जोन में 231 नागरिकों ने कुल 46,200 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल गए. इसी तरह से साउथ जोन में 182 लोग बिना मास्क पहनकर सार्वजनिक स्थलों पर निकलें. जिनसे कुल 36,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया. महादेवापुरा में 277 लोगों से कुल 55,400 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए. आर आर नगर में 196 लोगों ने जुर्माना भरा, जिससे 39,200 रुपए का राजस्व इकट्ठा हुआ.
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The Government of Karnataka has fixed Rs 200 as fine for not wearing masks/face coverings in public places. Here is a zone-wise chart showing fines that have been collected: Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike (BBMP) Commissioner pic.twitter.com/OwrGPnQcFM
— ANI (@ANI) May 22, 2020
इसी तरह राज्य के कई अन्य जोन से भी मास्क ना पहनने वालों से जुर्माना वसूला गया. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मास्क ना पहनने वाले कुल 1,715 लोगों से 3,43,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है.
आपको बता दें कि भारत में कोरोना (COVID-19) संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं. अबतक देश में कोरोना के कुल 1.18 लाख केस दर्ज किये जा चुके हैं. अगर कर्नाटक (Karnataka) की बात करें तो यहां कोरोना के कुल 1,605 मामलों की पुष्टि हुई है, मौत का आंकड़ा बढ़कर 41 हो गया है.