पॉक्सो केस में येदियुरप्पा को बड़ी राहत, कर्नाटक हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक
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पॉक्सो केस में येदियुरप्पा को बड़ी राहत, कर्नाटक हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

BS Yediyurappa: कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी.

पॉक्सो केस में येदियुरप्पा को बड़ी राहत, कर्नाटक हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

BS Yediyurappa get Relief in POCSO case: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को पॉक्सो एक्स केस में बड़ी राहत मिली है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी. निचली अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के एक मामले में आरोप-पत्र के आधार पर येदियुरप्पा और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया है.

बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा और अन्य आरोपियों को जारी समन पर भी रोक लगा दी है. अदालत ने निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से भी बीएस येदियुरप्पा को छूट प्रदान की है. बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 28 फरवरी को 82 वर्षीय येदियुरप्पा और मामले के संबंध में तीन अन्य आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया था.

बीएस येदियुरप्पा पर क्या है आरोप?

इसके अलावा, विशेष अदालत ने कर्नाटक के आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर भी नए सिरे से संज्ञान लिया था. यह मामला पिछले साल 14 मार्च को 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने दो फरवरी, 2024 को एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था. अंतरिम आदेश पारित करने वाले हाई कोर्ट के जज प्रदीप सिंह येरूर ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी भाषा)

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