Karnataka:  आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी ने आईपीएस अधिकारी डी रूपा को उनके खिलाफ कथित रूप से 'झूठे और अपमानजनक पोस्ट' करने के लिए नोटिस भेजा है और 24 घंटे के भीतर लिखित में बिना शर्त माफी नहीं मांगने पर आपराधिक कार्यवाही की चेतावनी दी है. उन्होंने यह कदम आईपीएस अधिकारी डी रूपा द्वारा आईएएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद आया है.


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रूपा ने फ़ेसबुक पर सिंधुरी की तस्वीरें पोस्ट कीं और आरोप लगाया था कि उन्होंने इनको 2021 और 2022 में तीन आईएएस अधिकारियों के साथ साझा किया था. रूपा ने दावा किया था कि सिंधुरी ने पुरुष आईएएस अधिकारियों को अपनी तस्वीरें भेजकर सेवा आचरण के नियमों का उल्लंघन किया.


बिना शर्त माफी की मांग 
आरोपों के बाद, आईएएस अधिकारी ने अधिवक्ता सीवी नागेश के माध्यम से एक नोटिस भेजा और बिना शर्त माफी की मांग की गई है. नोटिस में कहा गया, ‘आपने हमारे मुवक्किल के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जो झूठे हैं और सच्चाई से दूर हैं.’ नोटिस में आगे कहा गया है कि सिंधुरी की ‘पेशेवर, व्यक्तिगत और सामाजिक छवि को खराब करने’ के उद्देश्य से ये पोस्ट की गई और आरोप लगाए गए.


नोटिस मे कहा गया है, ‘आपने (रूपा) एक गंभीर अपराध किया है. जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय बनाया गया है. ‘आईएएस अधिकारी ने इसके लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा.


'माफीनामे को फेसबुक पेज पर पोस्ट किया जाना चाहिए'
नोटिस में रूपा को कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी करने के लिए माफी मांगने का निर्देश दिया गया है.  नोटिस में यह भी कहा गया है कि माफीनामे को आईपीएस अधिकारी के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया जाना चाहिए और मीडिया के साथ साझा किया जाना चाहिए. नोटिस के मुताबिक, उन्हें सिंधुरी के बारे में फेसबुक पोस्ट भी डिलीट कर देनी चाहिए.


नोटिस में आईपीएस अधिकारी द्वारा मांगों को पूरा करने में विफल रहने पर आपराधिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है.


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