कर्नाटक: कांग्रेस-JDS के 17 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल
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कर्नाटक: कांग्रेस-JDS के 17 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल

सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था.

फाइल फोटो

नई दिल्‍ली : कर्नाटक (Karnataka) के कांग्रेस (Congress) व जेडीएस (JDS) के 17 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार को फैसला सुनाएगा. जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ फैसला सुनाएगी. दरअसल, याचिका में कर्नाटक विधानसभा के पूर्व स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था.

इससे पहले जेडीएस की ओर पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा था कि स्पीकर को इस्तीफे की पेशकश पर गहराई से परीक्षण करना होता है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है, अब तक किसी अदालत ने इस मसले पर परीक्षण नहीं किया. उन्होंने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की अपील की थी. विधानसभा के मौजूदा स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष पूर्व विधानसभा स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव दिया था. 

पूर्व स्पीकर ने गलत तरीके से विधायकों के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था. वहीं बागी विधायकों की ओर से कहा गया था कि पूर्व स्पीकर ने इस बात का परीक्षण नहीं किया कि विधायक स्वेच्छा से बिना किसी बाहरी दबाव के इस्तीफा दे रहे हैं. स्पीकर ने इन सभी को अयोग्य घोषित करार दिया था.

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