टेरर फंडिंग: कश्मीर में पाकिस्तान की काली करतूत का पर्दाफाश करेंगे चार्ली, अल्फा, गामा; NIA ने चली ये चाल
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टेरर फंडिंग: कश्मीर में पाकिस्तान की काली करतूत का पर्दाफाश करेंगे चार्ली, अल्फा, गामा; NIA ने चली ये चाल

इस साल 18 जनवरी को आरोप- पत्र दायर करते वक्त एनआईए ने आठ इकबालिया बयानों को जोड़ दिया और ये इकबालिया बयान देने वालों का कूट नाम चार्ली, रोमियो, अल्फा, पॉटर, पाइ, हैरी और गामा रखा.

आतंकी हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन दोनों पाकिस्तान में हैं. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: चार्ली, रोमियो, अल्फा और गामा- ये किसी फिल्म या उपन्यास के किरदारों के नाम नहीं बल्कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से एक केस की छानबीन के दौरान इकबालिया बयान देने वालों के कूट नाम (कोड नेम) हैं. दरअसल, एनआईए ने कश्मीर घाटी में देश विरोधी गतिविधियों के लिए पैसे मुहैया कराने के मामले में लश्कर- ए- तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद सहित 12 लोगों के खिलाफ एक अदालत में आरोप- पत्र दाखिल किया है जिसमें चार्ली, रोमियो, अल्फा, गामा एवं चार अन्य के इकबालिया बयान दर्ज हैं.

  1. बीते साल 30 मई को कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के खिलाफ केस दर्ज.
  2. चार्जशीट में आतंकी हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन के भी नाम.
  3. आरोप- पत्र में 232 लोगों की सूची में 42 संरक्षित गवाहों के भी नाम हैं.

इस साल 18 जनवरी को आरोप- पत्र दायर करते वक्त एनआईए ने आठ इकबालिया बयानों को जोड़ दिया और ये इकबालिया बयान देने वालों का कूट नाम चार्ली, रोमियो, अल्फा, पॉटर, पाइ, हैरी और गामा रखा. एक अज्ञात व्यक्ति ने भी इकबालिया बयान दिया है. एनआईए अधिकारियों का मानना है कि दर्ज किए गए इकबालिया बयानों से इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में काफी मदद मिल सकती है.

30 मई 2017 को NIA ने दर्ज किया था केस
बीते साल 30 मई को कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के खिलाफ केस दर्ज करने वाली एनआईए ने कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े मामले में आरोपी आठ लोगों से इस बाबत इकबालिया बयान हासिल करने में कामयाबी पाई कि पैसे कहां से आए और कहां को गए. इकबालिया बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया जाता है. आरोपियों ने इसमें पुष्टि की है कि वे किसी जांच एजेंसी के दबाव में आए बगैर बयान दे रहे हैं. पिछले साल आरोपी जब इकबालिया बयान दर्ज करा रहे थे, उस वक्त पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई और कार्यवाही के दौरान अदालत परिसर में कोई जांच अधिकारी मौजूद नहीं था. बाद में ये आरोपी यदि अपने बयान से मुकर जाते हैं तो एनआईए उन पर झूठी गवाही देने का केस दाखिल कर सकती है.

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घाटी में अशांति फैलाने के लिए टेरर फंडिंग
अधिकारियों ने अपने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने का मकसद उन अलगाववादियों के खिलाफ केस को पुख्ता बनाना है जिन्होंने कथित तौर पर पत्थरबाजों को पैसे मुहैया कराए और घाटी में अशांति फैलाई. इस मामले में एनआईए के गवाहों में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का बेटा नईम- उल- जफर गिलानी और गिरफ्तार किए गए कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली का बेटा यासिर गफ्फार शाह शामिल है. नईम- उल- जफर ने चार पन्नों का बयान दिया, जबकि यासिर ने एनआईए को आठ पन्नों का बयान दिया. दोनों को सरकारी गवाह बनाया गया है. इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी एनआईए ने हाफिज सईद और आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित 12 लोगों के खिलाफ आरोप- पत्र दायर किया है. सईद और सलाहुद्दीन पाकिस्तान में हैं.

आरोप- पत्र में 232 लोगों की सूची
आरोप- पत्र में 232 लोगों की सूची में 42 संरक्षित गवाहों के भी नाम दिए गए हैं जिनका परीक्षण कार्यवाही के दौरान किया जाएगा. गैर- कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की धारा 43 (3) के तहत गवाहों को संरक्षित किया गया है. इसके तहत अदालती कार्यवाहियों के दौरान व्यक्ति के नाम और पते का जिक्र नहीं किया जाता है. ये 42 संरक्षित गवाह एनआईए कानून की धारा 17 के दायरे में भी आते हैं, जिसमें कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित करने का प्रावधान है. एनआईए ने इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह, वटाली, गिलानी के करीबी सहयोगी अयाज अकबर (कट्टरपंथी अलगाववादी संगठन तहरीक- ए- हुर्रियत का प्रवक्ता), पीर सैफुल्ला, शाहिद- उल- इस्लाम (हुर्रियत कांग्रेस के नरमपंथी धड़े का प्रवक्ता), मेहराजुद्दीन कलवाल, नईम खान, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, फोटो- पत्रकार कामरान यूसुफ और जावेद अहमद भट शामिल हैं.

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