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Malayalam Superstar Dileep Case: केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने 2017 में एक अभिनेत्री के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकाने और हत्या की साजिश रचने के मामले में अभिनेता दिलीप (Actor Dileep) तथा अन्य के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने और जांच को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर करने से मंगलवार को इनकार कर दिया. जस्टिस जियाद रहमान एए ने दिलीप की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अभिनेता ने आरोप लगाया था कि व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उनके खिलाफ हत्या की साजिश से जुड़ी FIR दर्ज की गई और उनके परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को इसमें फंसाया जा रहा है.
अदालत ने कहा, ‘याचिका खारिज की जाती है.’ हालांकि इस फैसला का विस्तृत आदेश अभी नहीं मिल पाया है. एक्टर दिलीप ने अधिवक्ता फिलिप टी. वर्गीस के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया था कि हत्या की साजिश का आरोप लगाने वाली FIR में ऐसा कोई जिक्र नहीं है जिससे किसी तरह के अपराध होने का संकेत मिलता हो. वहीं, क्राइम ब्रांच की ओर से पेश हुए अभियोजन महानिदेशक टीए शाजी और अतिरिक्त लोक अभियोजक पी नारायणन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि प्राथमिकी में जो आरोप लगाए गए हैं, उनसे लगता है कि अपराध हुआ है और उसके लिए जांच शुरू करने की जरूरत है.
अभिनेता और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 116, 118, 120बी, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री का 17 फरवरी 2017 की रात कथित तौर पर उसके ही वाहन में अपहरण कर लिया गया था और कुछ आरोपियों ने दो घंटे तक उससे छेड़छाड़ की थी तथा बाद में एक व्यस्त इलाके में उसे छोड़कर फरार हो गए थे. कुछ आरोपियों ने पूरे कृत्य का वीडियो बना लिया, ताकि अभिनेत्री को ‘ब्लैकमेल’ किया जा सके. मामले में 10 लोग आरोपी हैं, जिनमें से सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिलीप को भी मामले गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी.
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