जीएसटी लागू होने में बचे है बस चंद दिन, जानिए क्या होगा सस्ता और महंगा
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जीएसटी लागू होने में बचे है बस चंद दिन, जानिए क्या होगा सस्ता और महंगा

जीएसटी लागू होने में बचे है बस चंद दिन, जानिए क्या होगा सस्ता और महंगा  (file pic)

नई दिल्लीः 1 जुलाई से जीएसटी की दरें लागू होने से आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है एक समान कर वाला जीएसटी यानि गुड्स एंड सर्विसिस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो टैक्स के बड़े जाल से मुक्ति दिलाएगा. जीएसटी आने के बाद बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएगी जबकि कुछ जेब पर भारी भी पड़ेंगी. लेकिन सबसे बड़ा फायदा होगा कि टैक्स का पूरा सिस्टम आसान हो जाएगा. 18 से ज्यादा टैक्सों से मिलेगी मुक्ति और पूरे देश में होगा सिर्फ एक टैक्स जीएसटी. आपको बताते कि जीएसटी लागू होने से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा. 

ये वस्तुएं और सेवाएं होंगी महंगी

सोना थोड़ा महंगा होगा

पूरे देश को एक बाजार बनाने वाली कर व्यवस्था यानी जीएसटी लागू होने के बाद देश के ज्यादात्तर हिस्सों में सोना महंगा हो सकता है. सोने पर इस समय 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा 1 फीसदी वैट लगाया जाता है. इन दरों को ध्यान में रखते हुए सोना और स्वर्ण आभूषणों पर 3 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया है.

मोबाइल बिल ज्यादा आएगा

टेलिकॉम सेवाएं जीएसटी के अंतर्गत महंगी होंगी. सरकार ने इसे 18 फीसदी कर के दायरे में रखा है. फिलहाल मोबाइल बिल पर 15 फीसदी टैक्स लगता है.

बीमा कवर महंगा

बीमा पॉलिसी लेना आगामी एक जुलाई महंगा हो जाएगा. जीएसटी परिषद ने इस पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लेने का फैसला लिया है. फिलहाल बीमा क्षेत्र पर सेवा कर उपकर के साथ 15 फीसदी है.

रेस्तरां में खाना भी होगा महंगा

एक जुलाई से रेस्तरां में खाना महंगा हो जाएगा. अभी आपके खाने के पूरे बिल पर वैट लगाकर 11 फीसदी टैक्स लगता है. जीएसटी में इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है. यानी नॉन-एसी रेस्तरां में फूड बिल पर 12फीसदी टैक्स यानी 1फीसदी ज्यादा लगेगा. इसी तरह शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्तरां में खाने पर 18फीसदी टैक्स यानी 7फीसदी ज्यादा लगेगा. इसके अलावा लग्जरी रेस्तरां में 28फीसदी टैक्स रेट लागू होगा यानी 17फीसदी महंगा पड़ेगा.

कार की कीमत महंगी

जीएसटी के तहत सभी कारों पर 28 फीसदी का टैक्स लगाया गया है, वहीं छोटी कारों पर एक फीसदी का सेस तो एसयूवी और अन्य लग्जरी कारों पर 15 फीसदी तक का सेस लगाया गया है. ऑटो क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक इस कदम से छोटी कारों की लागत बढ़ेगी और इसका बोझ ग्राहकों को उठाना पड़ेगा.

मोबाइल फोन महंगे

मोबाइल फोन पर जीएसटी में 12 फीसदी टैक्स रहेगा. इससे ज्यादातर राज्यों में मोबाइल हैंडसेट पर टैक्स 4-5फीसदी बढ़ जाएगा. अभी करीब 6 फीसदी टैक्स लगता है. अगर एक मोबाइल अभी 5 हजार का है तो उस पर 3 रुपये टैक्स लगता है 1 जुलाई के बाद 6 रुपये टैक्स देना पड़ेगा.

शैंपू, परफ्यूम महंगे

शैंपू, परफ्यूम और मेक अप के उत्पादों पर 28 फीसदी टैक्स देना होगा जबकि इस पर अभी 22 फीसदी टैक्स लगता था. यानी 1 रुपये के शैंपू पर अभी 22 फीसदी टैक्स लगता था अब 28 फीसदी लगेंगा.

टूर पैकेज महंगा

जीएसटी के लागू होने के बाग टूर एंड ट्रैवल थोड़ा महंगा हो जाएगा. GST में टूर एंड ट्रैवल पर 18फीसदी टैक्स लगेगा. अभी 15फीसदी लगता है, यानी टैक्स रेट 3फीसदी बढ़ जाएगा. अगर पहले 1 हजार का टूर पैकेज था तो उस पर 15 रुपये टैक्स लगता था अब बढ़कर ये 18 रुपये हो जाएगा.

ये वस्तुएं और सेवाएं होंगी सस्ती

कपड़े सस्ते होंगे

सभी तरह के कपड़े पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा, जबकि 1, रुपये तक के परिधानों पर 5 फीसदी की निम्न दर से जीएसटी लागू होगा. वर्तमान में इस पर 7 फीसदी की दर से कर लगता है. एक हजार रुपये से अधिक मूल्य के कपड़ों पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.

जूते-चप्पल सस्ते

500 रुपये से कम के फुटवियर पर 5 पर्सेंट जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है जबकि पहले 500 रुपये तक के चप्पल जूतों पर 9.5 फीसदी लगता था . मतलब पहले 5 सौ के जूते पर करीब 48 रुपये टैक्स लगता था अब 25 रु. टैक्स देना होगा. 5 रुपये से ज्यादा कीमत के फुटवेयर पर 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा. पहले करीब 23 फीसदी लगता था.

बिस्किट सस्ता

बिस्किट पर जीएसटी स्लैब 18 फीसदी पर तय किया गया है. पहले 1 रुपए किलो तक मूल्य वाले बिस्किट पर औसतन 2.6 फीसदी जबकि इससे अधिक दाम के बिस्किट पर 23.11 फीसदी की दर से कर लगाया जाता था.

चीनी, चाय और कॉफी होगी सस्ती

चीनी, खाद्य तेल, नार्मल टी और कॉफी पर जीएसटी के अंतर्गत 5 फीसद की दर से टैक्स लगेगा, मौजूदा समय में यह दर 4 से 6 फीसद है.

हेयर ऑयल और साबुन भी होगा सस्ता

जीएसटी काउंसिल की ओर से तय की गईं दरों के मुताबिक जीएसटी के अंतर्गत 18 फीसद की दर से टैक्स लगेगा. यह मौजूदा दर से काफी कम है. इस समय हेयर ऑयल और साबुन पर 28 फीसद की दर से टैक्स लगता है.
अनाज होंगे सस्ते: जीएसटी काउंसिल ने अनाजों को जीएसटी के दायरे से रखा है, यानी इन पर कोई कर नहीं लगेगा. इसी तरह गेहूं, चावल सहित अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है.

मीट, दूध और दही सस्ते

मीट, दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है. इसके कारण ये चीजें सस्ती होंगी क्योंकि जीएटी लागू होने के बाद इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि अब तक इन उत्पादों पर वैट लगता था.

कोयला हो जाएगा सस्ता

जीएसटी आने के बाद कोयला सस्ता हो जाएगा. काउंसिल ने कोयले पर जीएसटी की दर 5 फीसद तय की है. आपको बता दें कि यह दर मौजूदा समय में 11.7 फीसद है. कोयले के सस्ते होने से बिजली उत्पादन की लागत भी कम होगी.

आइसक्रीम सस्ती

प्रोसेस्ड फूड, कनफेक्शनरी उत्पाद और आइसक्रीम पर टैक्स की दर 18 फीसदी होगी जो पहले 22 फीसदी थी. पहले 1 रु की आइसक्रीम पर 22 रु टैक्स देना होता था अब 1 रुपये के आइसक्रीम पर 18 रुपये टैक्स देना होगा.

मोटरसाइकिल सस्ती

युवाओं में मोटरसाइकिल का बहुत क्रेज है. जीएसटी में मोटरसाइकिलें भी कुछ सस्ती हो सकती हैं. इन पर टैक्स की दर करीब एक फीसदी कम होकर 28 फीसदी रह जाएगी. 

विमान यात्रा सस्ती

एक जुलाई से जीएसटी के लागू होने के बाद इकोनॉमी क्लास में विमान यात्रा सस्ती हो जाएगी. इकनॉमी श्रेणी के किराये के लिए जीएसटी दर पांच फीसदी तय की गई है अभी यह छह फीसदी है. हालांकि, बिजनेस श्रेणी में विमान से यात्रा महंगी होगी. इसके लिए कर की दर 12 फीसदी तय की गई है, जो अभी तक 9 फीसदी थी.

स्मार्ट फोन सस्ता

स्मार्टफोन भी जीएसटी में सस्ता हो जाएगा. इन पर अभी 13.5 फीसदी टैक्स लगता है. जीएसटी में इन पर 12 फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव है. मतलब 5 हजार के स्मार्टफोन पर अभी 675 रुपये टैक्स लगता है. नई व्यवस्था में 600 रुपये टैक्स देना होगा

ऐप टैक्सी सेवा सस्ती

जीएसटी के तहत उबर और ओला जैसी एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों से टैक्सी की बुकिंग करना सस्ता हो जाएगा. एक जुलाई से लागू होने वाली इस नई कर व्यवस्था के तहत इस तरह की सेवाएं पांच फीसदी दर की श्रेणी में आएंगी अभी एप आधारित टैक्सी सेवाओं से टैक्सी बुक करने पर छह फीसदी का कर लगाता है.

स्लीपर क्लास का टिकट सस्ता

ट्रांसपोर्टेशन पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय हुआ है. ट्रेन में जनरल डिब्बे, स्लीपर और जनरल बस में यात्रा करने पर अब भी कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. पहले स्लीपर क्लास के टिकट पर 2 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था. वहीं एसी में ट्रेन का सफर या एसी बसों में यात्रा पर 5 फीसदी सर्विस टेक्स देना होगा.

घर सजाना सस्ता

किचन सामान पर 11.5 फीसदी, लाइट फिटिंग पर अब 7.25 फीसदी कम टैक्स लगेंगे. किचन के सामान पर अभी सभी टैक्स मिलाकर 3.5 फीसदी टैक्स लगते हैं अब 18 फीसदी लगेंगे.

मैट्रेस, कॉटन पिलो

1 जुलाई से बेड पर आराम के सामान सस्ते हो जाएंगे. पहले सभी तरह के टैक्स और वैट मिलाकर 3.5 फीसदी टैक्स लगते थे अब 18 फीसदी लगेंगे. पहले किसी गद्दे की कीमत अगर 1 हजार थी तो उस पर 35 रुपये टैक्स लगते थे अब सिर्फ 18 रुपये टैक्स लगेंगे.

लेदर से बने बैग सस्ते

चमड़े के बने बैग पर इस समय टैक्स और वैट मिलाकर 3.5 फीसदी टैक्स देना होता है. एक जुलाई से इस पर 28 फीसदी टैक्स देना होगा. अगर कोई बैग 2 हजार रु का है तो उस पर अभी 7 रुपये टैक्स लगते हैं अब 56 रुपये लगेंगे.

नैपकिन, टिश्यू पेपर सस्ता

नैपकिन और टिश्यू पेपर पर इस समय एक्साइज, वैट और एंट्री टैक्स मिलाकर 3.5 फीसदी टैक्स लगता है जीएसटी लागू होने के बाद 18 फीसदी टैक्स लगेगा. मतलब अगर कोई नैपकिन 3 रुपये का है तो उस पर अभी करीब 91 रुपये टैक्स देना होता है अब सिर्फ 54 रुपये देने होंगे.

निर्माणाधीन संपत्तियों पर टैक्स में कमी

रीयल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन निर्माणाधीन संपत्तियों पर 12% की दर से टैक्स लगेगा. अभी इस पर 15% सेवा टैक्स लगता है. 

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