जानिए कैसे होती है प्रत्याशियों की 'जमानत जब्त'
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जानिए कैसे होती है प्रत्याशियों की 'जमानत जब्त'

जानिए कैसे होती है प्रत्याशियों की 'जमानत जब्त' (सांकेतिक फोटो)

नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा की राजौरी गार्डन सीट पर हुए उपचुनावों के नतीजों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई. दिल्ली में दिसंबर 2013 और फरवरी 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने वाली पार्टी 'आप' यहां अपनी सीट ही नहीं बचा सकी. इस सीट से आप के जनरैल सिंह विधायक थे. इस सीट पर हुए उपचुनावों में कुल 78091 वोटों में से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को कुल 10243 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई. अक्सर चुनाव नतीजों के दौरान आपने ये शब्द सुना होगा 'जमानत जब्त' लेकिन क्या आपको पता है क्या होती है ये जमानत? चलिए हम बताते हैं.

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क्या होती है जमानत राशि

सभी प्रत्याशियों को चुनाव लडऩे के लिए जमानत के रूप में चुनाव आयोग के पास एक निश्चित रकम जमा करनी होती है. जब प्रत्याशी निश्चित प्रतिशत मत हासिल नहीं कर पाता, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है यानी यह राशि आयोग की हो जाती है.

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विधान सभा के लिए प्रतिभूति जमा राशि कितनी है?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34(1)(ख) के अनुसार विधान सभा का निर्वाचन लड़ने वाले सामान्यय अभ्यर्थी को 10,000/- रुपए की प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5000/- (मात्र पांच हजार रुपए) की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी.

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पूर्व में विधान सभा के निर्वाचनों के लिए प्रतिभूति जमा राशि कितनी थी?

1996 तथा इससे पूर्व में आयोजित विधान सभा निर्वाचनों के दौरान सामान्यत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिभूति जमा राशि क्रमश: 250/- (मात्र दो सौ पचास रुपए) तथा 125/- (मात्र एक सौ पच्चीस रुपए) थी.

प्रतिभूति जमा राशि में कब बदलाव किया गया?

साल 2009 की अधिनियम 41 द्वारा लगभग 1-2-2010 से प्रतिभूति जमा राशि की वृद्धि में परिवर्तन किया गया.

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किन अभ्यर्थियों की जमानत राशि जब्त हो जाती है ?

ऐसे हारे हुए अभ्यर्थी की, जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल विधिमान्य मतों की संख्या के छठे भाग से अधिक मत प्राप्त करने में असफल होता है, जमानत राशि जब्त हो जाती है. जैसे किसी विधानसभा सीट पर यदि 1 लाख वोटिंग हुई तो जमानत बचाने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को छठे भाग से अधिक यानि करीब 16 हजार 666 वोटों से अधिक वोट लेनें होंगे.

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