सपा नेता ने कहा, भाजपा में शामिल नहीं होने का खामियाजा भुगत रहे हैं लालू
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सपा नेता ने कहा, भाजपा में शामिल नहीं होने का खामियाजा भुगत रहे हैं लालू

सपा नेता ने विश्वास जताया कि उच्च न्यायालय से लालू यादव को अवश्य न्याय मिलेगा.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद. (फाइल फोटो)

बलिया: समाजवादी पार्टी के एक नेता ने रविवार (7 जनवरी) को कहा है कि राजद नेता लालू प्रसाद यादव को भाजपा में शामिल नहीं होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. न्यायालय के फ़ैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर विद्यार्थी ने आरोप लगाया कि लालू भाजपा की साजिश का शिकार हुए हैं. उन्होंने कहा कि अगर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये होते तो आज उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता. उन्होंने विश्वास जताया कि उच्च न्यायालय से लालू यादव को अवश्य न्याय मिलेगा. इवीएम मशीन एवं गोरखपुर तथा फूलपुर के आगामी उप चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में बसपा के शामिल नहीं होने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया.

  1. चारा घोटाले के एक मामले में लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल कारावास की सजा.
  2. रांची की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सुनाई सजा.
  3. देवघर के जिला कोषागार से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये निकालने का मामला.

उन्होंने कहा कि भाजपा से देश के सौहार्द को गम्भीर खतरा है और गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र की हालिया घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है. उन्होंने कहा कि समय की आवश्यकता है कि भाजपा को शिकस्त देने के लिये सभी विपक्षी दल एकजुट हों. उन्होंने कहा कि देश के सौहार्द के लिये बसपा को सपा के साथ हाथ मिलाना चाहिए.

चारा घोटाले के दूसरे केस में लालू को साढ़े तीन साल की जेल

उल्लेखनीय है कि रांची की एक सीबीआई अदालत ने नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारा घोटाला में देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की शनिवार (6 जनवरी) को सजा सुनाई थी. अदालत ने लालू के दो पूर्व सहयोगियों लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को सात वर्ष की कैद एवं बीस लाख रुपये के जुर्माने एवं बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की सजा सुनायी.

फैसला आने के बाद लालू के पुत्र और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि हम लालू प्रसाद की दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और अदालत के फैसले का अध्ययन करने के बाद अपील दायर करेंगे. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 अभियुक्तों की सजा पर विशेष सीबीआई अदालत का फैसला शनिवार (6 जनवरी) शाम साढ़े चार बजे आया. अदालत ने सजा की घोषणा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की और सभी अभियुक्तों को बिरसामुंडा जेल में ही वीडियो लिंक से अदालत के सामने पेश कर सजा सुनायी गयी.

(इनपुट एजेंसी से भी)

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