ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है. बिल के पक्ष में 99 जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े.
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नई दिल्ली: देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है. मोदी सरकार ने मुस्लिम बहनों को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है. ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है. बिल के पक्ष में 99 जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े. अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा. एनडीए के 16 सदस्यों ने बिल का बहिष्कार किया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. उधर, विपक्ष की ओर से एनसीपी, बसपा, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने बॉयकट किया. एआईएडीएमके और जेडीयू ने सदन से वॉक आउट किया. बीजेडी ने बिल का समर्थन किया. कांग्रेस के 4 सदस्य किसी वजह से सदन में मौजूद नहीं थे. वहीं बीजेपी के दो सांसद सदन में मौजूद नहीं थे.
उधर, राज्यसभा में ट्रिपल तलाक पास होने पर कानून मंत्री रविशंकर ने प्रतिक्रिया देते हुए कह, "यह ऐतिहासिक दिन है. दोनों सदनों ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय प्रदान किया है. ये बदलते भारत की शुरुआत है."
इससे पहले, बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव गिर गया था. तभी तय हो गया था कि यह बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा क्योंकि वोटिंग के दौरान संख्याबल यही रहने के आसार थे. थोड़ी देर बाद, बिल पास हो गया. लोकसभा में पास होने के बाद तीन तलाक बिल मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया गया था. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दोपहर 12 बजे बिल सदन के पटल पर रखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में इस प्रथा को अवैध ठहराया गया लेकिन उसके बाद भी तीन तलाक की प्रथा जारी है.
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अब ट्रिपल तलाक दिया तो क्या होगा?
1. देश में अब ट्रिपल तलाक अपराध होगा.
2. ट्रिपल तलाक देने पर पति को अधिकतम 3 साल की सजा मिल सकती है.
3. पीड़िता या रिश्तेदार अब एफआईआर दर्ज करा सकते हैं.