Indore Maulvi News: लड़की के साथ मौलवी करता था अश्लील हरकतें, शिकायत करने पर पैरेंट्स से की मारपीट
Crime News indore: इंदौर में एक मौलवी (Indore Maulvi News) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत केस दर्ज हुआ है. पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि वह बच्ची को पढ़ाने के बहाने अश्लील हरकत करता था. उन्होंने यह भी बताया है कि हमें मौलवी और उसके बेटों ने लोहे की छड़ से पीटा.
Madarsa Maulvi News: मध्य प्रदेश के इंदौर (indore madarsa teacher news) शहर में मदरसे में पढ़ने वाली 12 वर्ष की बालिका के साथ छेड़ छाड़ का मामला सामने आया है. बालिका के परिवार वालों ने मदरसे के 52 वर्षीय मौलवी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है. चंदन नगर थाने के इंस्पेक्टर अभय नेमा ने बताया कि पुलिस ने मौलवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Pocso Act) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि मौलवी के दो बेटों ने पीड़िता के पिता और चाचा की कथित तौर पर पिटाई भी की थी. मदरसे में मौलवी बच्ची को पढ़ाने के बहाने अश्लील हरकत करता था जैसे उसका हाथ पकड़ना या उसे अकेले कमरे में ले जाना.
मौलवी बालिका को कमरे में लेकर गया
बच्ची को सितंबर महीने में ही मदरसे में प्रवेश दिलवाया गया था. बच्ची ने अपने घर वालों को बताया है कि सबक सिखाने के दौरान मौलवी उसे एक कमरे में लेकर गया, वहां उसने गलत तरीके से छुआ. इसके अलावा कुछ ही दिनों पहले जब वो दूसरी बालिकाओं के साथ मदरसे से निकल रही थी. उस समय भी मौलवी ने उसका हाथ पकड़ा था. इन दोनों घटनाओं के बारे में बच्ची ने अपने परिवार वालों को बताया.
शिकायत की तो लोहे की छड़ से पीटा
पीड़ित लड़की ने अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में घर वालों को बताया. इसके बाद लड़की के पिता अपने दो अन्य रिश्तेदारों के साथ मौलवी के घर इस बात की शिकायत लेकर गए. पीड़िता के घर वालों का आरोप है कि मौलवी और उसके बेटों ने उन पर लोहे की छड़ों से हमला किया. जिससे वे घायल हो गए. जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई.
मौलवी ने छुए प्राइवेट पार्ट्स!
इंदौर पुलिस के एडीसीपी प्रशांत चौबे (ADSP Prashant Choubey ) ने बताया, मौलवी पर आरोप है कि उसने अलग कमरे में ले जाकर बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को छुआ. उन्होंने बताया है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं. तीनों को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जाएगी. चंदन नगर पुलिस ने मौलवी के खिलाफ धारा 354, 323, 294, 506, 34, 7/8,9 (एफ), 10, 9(एल),10 पाक्सो एक्ट (Pocso Act) के तहत केस दर्ज कर लिया है. आपको बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को सख्त हिदायत दे रखी है कि अगर किसी बच्ची या महिला से किसी तरह का अपराध होता है, तो आरोपी पर सख्ती कार्रवाई की जाए. पहले भी ऐसे कई आरोपियों के घरों को बुलडोजर के माध्यम से नेस्तनाबूद किया जा चुका है.
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