अयोध्या केसः MP में 30 नवंबर तक धरना-प्रदर्शन पर रोक, नहीं होगी आतिशबाजी
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अयोध्या केसः MP में 30 नवंबर तक धरना-प्रदर्शन पर रोक, नहीं होगी आतिशबाजी

अयोध्या मामले (Ayodhya case) पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फैसला सुनाएगा, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. आज प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

(सांकेतिक तस्वीर)

भोपालः अयोध्या मामले (Ayodhya case) पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फैसला सुनाएगा, जिसको लेकर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. आज प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी. मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश के सभी कमिश्नर और कलेक्टर्स को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी होर्डिंग बैनर नहीं लगने चाहिए.

वहीं फैसले के बाद न तो किसी तरह की आतिशबाजी होनी चाहिए. वहीं लोगों के एक साथ झुंड में भी खड़े होने पर रोक लगाई गई है.  इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी संवदेनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है. यही नहीं सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी तरह के विवादित पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई किए जाने के सरकार ने निर्देश दिए हैं.

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बता दें  अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुबह यानी 9 नवंबर को करीब 10:30 AM बजे फैसला सुनाएगा. पांच जजों की पीठ यह फैसला सुनाएगी. अयोध्या मामले (Ayodhya case) में सुनवाई पूरी हो चुकी है. इस मामले में 40 दिनों तक नियमित सुनवाई हुई है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ यह फैसला सुनाएगी.

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जस्टिस रंजन गोगोई की इस बेंच में उनके अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल रहे. यह भारत का सबसे पुराना मामला है. अयोध्या जमीन विवाद के फैसले से पहले एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के साथ अति गोपनीय बैठक की. ऐसा मना जा रहा है कि बैठक में प्रदेश में कानून-व्यवस्था का न्यायाधीश ने जायजा लिया.

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